12 आईडी जिन पर डाल सकेंगे वोट !

12 आईडी जिन पर डाल सकेंगे वोट  …सिर्फ वोटर स्लिप के आधार पर नहीं डाल पाएंगे वोट, पहचान पत्र साथ लाना पड़ेगा

ग्वालियर सिर्फ वोटर स्लिप के आधार पर मतदाता वोट नहीं डाल पाएंगे। वोटरकार्ड व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान के लिये निर्धारित किए गए 12 पहचन पत्र के आधार पर मतदाता अपना वोट डाल पाएंगे। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने ग्वालियर के मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिये वोटर कार्ड अथवा 12 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लेकर आने की अपील की है। वोट डालने के अधिकार को सुगम बनाने के लिये निर्वाचन आयोग ने वोटर कार्ड के अलावा 12 अन्य दस्तावेज वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में शामिल किए हैं।

यह 12 पहचान पत्र मान्य होंगे
– आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस
– राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं केन्द्र सरकार अपने-अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र मान्य होंगे
– पहचान के रूप में बैंक, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक
– पेनकार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
– मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड भी वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में शामिल हैं।
– फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
– यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड
– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार भी वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किए जा सकेंगे।

विज्ञापनों का अभ्यर्थियों को कराना होगा प्रमाणीकरण
मतदान दिवस (17 नवम्बर) एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व (16 नवम्बर) को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन कराना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। ग्वालियर के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से भी कहा गया है कि यदि वे मतदान दिवस और मतदान दिवस से एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया (अखबारों) में कोई विज्ञापन प्रकाशित कराना चाहते हैं तो संभागीय जनसंपर्क कार्यालय में एमसीएमसी की देखरेख में संचालित मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणीकरण कक्ष के माध्यम से उस विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन जरूर करा लें।

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