मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कटा सरकारी अधिकारी का चालान, 500 का लगा जुर्माना
जबलपुर: मध्य प्रदेशके जबलपुर में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कटा एक चालान इन दिनों काफी चर्चा में है. यहां, एडिशनल एसपी ट्रैफिक ने जबलपुर के आरटीओ का ही चालान काट दिया. मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के पालन ना करने पर आरटीओ पर 500 रुपए का जुर्माना लगा है. एडिशनल एसपी ट्रैफिक अमृत मीणा का मानना है कि नियम सभी के लिए बराबर होते हैं चाहे फिर वह कोई सरकारी अधिकारी ही क्यों न हो.
दरअसल, शहर के एडिशनल एसपी ट्रैफिक अमृत मीणा को सूचना मिली थी कि आरटीओ संतोष पाल जिस वाहन का उपयोग कर रहे हैं, उसमें कई खामियां हैं. गाड़ी के फ्रंट में लगी हुई नंबर प्लेट नियमानुसार नहीं लगी है, साथ ही गाड़ी के पीछे की नंबर प्लेट गायब है, जिसके बाद एडिशनल एसपी ट्रैफिक द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा में कार्रवाई करते हुए ₹500 का जुर्माना किया गया.
बता दें कि इसके बाद आरटीओ अधिकारी संतोष पाल ने भी अपनी गलती मानते हुए भविष्य में गलती न दोहराने की बात कही. साथ ही उन्होंने लोगों को भी जागरूक करने की बात कही. इस मामले में एडिशनल एसपी ट्रैफिक अमृत मीणा का कहना है कि शहर में यातायात व्यवस्था अच्छी हो और सभी लोग मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करें इसके लिए लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है.