उन्नाव रेप केस: विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सजा होगी या नहीं, आज कोर्ट सुनाएगा फैसला
उन्नाव के बहुचर्चित अपहरण व दुष्कर्म मामले में आरोपी और भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की किस्मत का फैसला सोमवार (16 दिसंबर) को होगा। विशेष अदालत सोमावार को इस मामले अपना फैसला सुना सकती है। तीस हजारी स्थित जिला जज धर्मेश शर्मा ने 10 दिसंबर को सीबीआई और आरोपी का पक्ष सुनने के बाद कहा था कि वह 16 दिसंबर को मामले में अपना फैसला सुना सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इस मामले को लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद न्यायाधीश शर्मा ने पांच अगस्त से दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमे की सुनवाई की। भाजपा से निष्कासित विधायक सेंगर पर 2017 में एक नाबालिग का अपहरण करने और उससे दुष्कर्म करने का आरोप है। इस मामले में सह आरोपी शशि सिंह पर भी मुकदमा चल रहा है। इस मामले में पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में विशेष अदालत लगाई गई थी।
9 अगस्त को आरोप तय हुआ था : विशेष अदालत ने इसी साल 9 अगस्त को सेंगर व अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोग तय किया था।
इन धाराओं में मुकदमा
विशेष अदालत ने सेंगर के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (जबरन शादी करने के लिए अपहरण), 376 (दुष्कर्म) और बच्चों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण के लिए बने पॉक्सो की धारा के तहत मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय किया था।
पिता की हत्या का भी आरोप
दुष्कर्म के मामले में आरोपी विधायक पर पीड़िता के पिता की हत्या करवाने का भी आरोप है। आरोप है कि आरोपी सेंगर के इशारे पर पीड़िता के पिता को अवैध हथियार रखने के मामले में फंसाया गया और उन्हें 3 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया गया। हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत हो गई।