उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार, कोर्ट ने चार्जशीट में देरी के लिए CBI को लगाई फटकार
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत (court) ने मंगलवार को उन्नाव रेप अपहरण मामले ( Unnao rape case) में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (kuldeep singh sengar) को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने चार्चशीट में देरी को लेकर सीबीआई को फटकार लगाई है.
अदालत ने यह भी कहा कि यह साबित हो गया है कि पीड़ित लड़की नाबालिग थी. अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है. हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर के साथी शशि सिंह को इस मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है.
जज ने सीबीआई को चार्जशीट में देरी के लिए फटकार लगाते हुए कहा, ‘मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करने में 1 साल क्यों लगा दिया. ‘ कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर बहस 19 दिसंबर को होगी.
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (tis hazari court) ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के दुष्कर्म के मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अगस्त महीने में ही आरोप तय किए थे. जिला न्यायाधीश ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए थे.
दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुए हादसे के बाद सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने CBI को 7 दिन में जांच का आदेश दिया. साथ ही इसकी सुनवाई दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट को सौंप दी थी.