ग्वालियर: जुर्माना जमा न करने मिलावट खेारों के घर पर चस्पा होंगे नोटिस ?
मिलावटखोरों के यहां खाद्य सुरक्षा प्रशासन पहले नोटिस चस्पा कर राशि जमा करने की हिदायत देगा। जुर्माना राशि जमा नहीं की जाती है तो प्रतिष्ठान बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक समक्ष न्यायालय ने एक करोड़ 34 लाख 40 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया था।
जुर्माना जमा न करने मिलावट खेारों के घर पर चस्पा होंगे नोटिस।
- मिलावटखोरों के प्रतिष्ठान बंद करने की कार्रवाई होगी
- एक करोड़ 34 लाख 40 हजार की वसूली के लिए होगी सख्ती
- अर्थदंड जमा न करने वाले प्रतिष्ठानों का कारोबार बंद करने के निर्देश
ग्वालियर। नमूने फेल होने के बाद सक्षम न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए गए अर्थदंड को नहीं भरने वाले मिलावटखोर अब बख्शे नहीं जाएंगे। मिलावटखोरों के यहां खाद्य सुरक्षा प्रशासन पहले नोटिस चस्पा कर राशि जमा करने की हिदायत देगा। इसके बाद अगर जुर्माना राशि जमा नहीं की जाती है तो प्रतिष्ठान बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर रुचिका चौहान भी अर्थदंड जमा न करने वाले प्रतिष्ठानों का कारोबार बंद करने के निर्देश खाद्य औषधि प्रशासन के अफसरों को दे चुकी हैं।
एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक समक्ष न्यायालय ने एक करोड़ 34 लाख 40 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया था। जबकि वसूली महज 26 लाख 97 हजार 900 रुपये ही हो सकी। ऐसे में अब वसूली पर अफसरों का फोकस है। न्यायालय द्वारा गठित समिति के सदस्य भी अर्थदंड जमा करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दे चुके हैं। इसके बाद कुछ प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान बंद कराए। बावजूद इसके अब भी कई प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिन्होंने पहले दिए गए नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। इसलिए अब इनके प्रतिष्ठान के साथ घर पर भी नोटिस चस्पा किया जाएगा।
फैक्ट फाइल
- अधिरोपित अर्थदंड: 1,34,40,000
- वसूली : 26,97, 800
- कुल लाइसेंस : 33,21,000
- रजिस्ट्रेशन : 17,44,900
समक्ष न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की वसूली के लिए सख्ती से अभियान चलाया जाएगा। अर्थदंड जमा न करने वालों के यहां नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई होगी। इसके बाद उनके कारोबार को बंद किया जाएगा।
डा. सचिन श्रीवास्तव, सीएमएचओ