भोपाल : ज्यादातर पूल में नियमों का उल्लंघन …स्विमिंग पूल : सौ संचालकों को नोटिस, कार्रवाई शून्य

ज्यादातर पूल में नियमों का उल्लंघन:स्विमिंग पूल : सौ संचालकों को नोटिस, कार्रवाई शून्य
  • फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
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बच्चे के डूबने के बाद की थी सख्ती, अब छात्र की मौत पर पुलिस भी मौन

नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा ने होटल, रेस्त्रां, रिसॉर्ट में स्विमिंग पूल संचालित करने के मामले में तकरीबन 100 संचालकों को नोटिस तो थमा दिए लेकिन एक की भी जिम्मेदारी तय नहीं कर पाया है। कोहेफिजा के स्वागत मैरिज गार्डन के स्विमिंग पूल में 5 साल के बच्चे की मौत के बाद निगम ने ये नोटिस दिए थे।

नोटिस में ये भी लिखा गया था कि स्विमिंग पूल में कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी संचालक की होगी। इसके बाद भी शनिवार को ग्राम धामनिया के फार्म हाउस में बने स्विमिंग पूल में डूबने से 12वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि छात्र के पिता का कहना है कि पूल 7 फीट से ज्यादा गहरा था।

तरण ताल विनियमन उपविधियों के अनुसार स्विमिंग पूल संचालन के लिए परमिशन लेनी जरूरी है। बगैर अनुमति चल रहे पूल में जनहानि होती है तो जिम्मेदारी संचालक की होगी। भोपाल में इंदौर रोड पर होटल-रिसॉर्ट में सबसे ज्यादा पूल चल रहे हैं।

नियम में हर बिंदु स्पष्ट

  • 6 साल से छोटे बच्चों के ताल न तो 40 सेमी से गहरे होंगे और न ही 10% से ज्यादा ढलान के होने चाहिए। ये पूर्णत: स्वतंत्र हों।
  • सीढ़ियां, परिधि के कम से कम हर 25 मीटर पर लगानी चाहिए।
  • सार्वजनिक पूल में उतने सेफ्टी बॉय होने चाहिए, जितनी सीढ़ियां हों।
  • जब पूल प्रयोग न हो तो इसे बंद करने के लिए बाड़ा लगाना होगा।

ज्यादातर पूल में नियमों का उल्लंघन

5000 रुपए जुर्माना, फिर रोज 100 रुपए नोटिस के अनुसार, नियमों का पालन नहीं करने पर 5000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा बगैर मंजूरी पूल शुरू करने के दिन से पकड़े जाने तक रोज 100 रुपए का जुर्माना भी होगा।

अभी कोई कार्रवाई नहीं

तरण ताल विनियमन की उपविधियों के आधार पर ही कोई स्वीमिंग पूल संचालित कर सकता है। इसका पालन न करने वाले के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
– अनूप गोयल, प्रभारी सिटी प्लानर, नगर निगम

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