नोएडा :प्राधिकरण के 900 कर्मचारियों को देना होगा संपत्ति का ब्योरा …नहीं मिलेगा प्रमोशन !
प्राधिकरण के 900 कर्मचारियों को देना होगा संपत्ति का ब्योरा
30 सितंबर है फाइनल डेट, नहीं मिलेगा प्रमोशन, जारी किया गया आदेश
नोएडा प्राधिकरण के लगभग 900 कर्मचारियों को राज्य के मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण अपलोड करने के लिए 30 सितंबर तक की अंतिम समय सीमा दी गई है। इन सभी ने अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया था। ऐसे में सितंबर का वेतन रोक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, हाल के सरकारी आदेश के अनुसार, जो कर्मचारी संपत्ति का विवरण जमा नहीं करेंगे, वे प्रमोशन के लिए अयोग्य घोषित होंगे। पहले ये समय सीमा 31 अगस्त निर्धारित की गई थी।
इससे पहले अगस्त में नियम का पालन नहीं करने वाले 882 कर्मचारियों (आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को छोड़कर) का वेतन रोक दिया गया था। हालांकि, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा मंगलवार को जारी एक नए आदेश में समय सीमा बढ़ाकर कर्मचारियों को कुछ राहत दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि आईएएस और पीसीएस अधिकारियों ने आदेश का अनुपालन किया है।

प्राधिकरण कर्मचारियों ने मांगा था समय
नोएडा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने सभी स्टाफ सदस्यों से वेतन वितरण में और देरी से बचने के लिए मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण तुरंत अपलोड करने का आग्रह किया। अगस्त का वेतन रोके जाने के बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष राज कुमार चौधरी ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम से अतिरिक्त समय का अनुरोध किया था और मुख्य सचिव सिंह को भी लिखा था। जिसके बाद वेतन देर शाम आ गया।
शासन की ओर से यह निर्देश अगस्त 2023 में शुरू की गई एक व्यापक राज्य सरकार की पहल का हिस्सा है। जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। पहल में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर जमा करना होगा।

ब्योरा नहीं देने पर रुक जाएगा प्रमोशन
आदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि इन विवरणों को प्रस्तुत नहीं करना नकारात्मक रूप से देखा जाएगा। नतीजतन जिन कर्मचारियों ने 1 जनवरी, 2024 तक अनुपालन नहीं किया है, उन्हें विभागीय चयन समिति की बैठकों में पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं कर देते।
रिमाइंडर जारी करने के बाद भी नहीं किया पालन
इस मामले में लगातार 6 जून और 11 जुलाई को रिमाइंडर जारी किया गया। साथी ही अंतिम रिमाइंडर 17 अगस्त 2024 को दिया गया। इसके बाद भी पोर्टल पर पंजीकृत 26% कर्मियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं किया है। इसके अलावा, कुछ कर्मचारियों ने गलती से वर्ष 2023 के बजाय वर्ष 2024 का संपत्ति विवरण दर्ज कर दिया।

मंगलवार को मुख्य सचिव के आदेश में कहा गया है कि, यह पहली बार है कि मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति जमा करने की प्रक्रिया लागू की जा रही है। 30 सितंबर, 2024 तक अंतिम विस्तार दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि सभी कर्मियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता है कि साल 2023 के लिए उनकी संपत्ति का विवरण इस नई समय सीमा तक प्रस्तुत किया जाए।