गांव के घर बनेंगे होटल ?
बिहार: गांव के घर बनेंगे होटल, सरकार की इस योजना से मकान मालिक होंगे मालामाल
बिहार में हर साल पर्यटकों की संख्या करोड़ों में होती है. बिहार पर्यटन के मुताबिक, साल 2015 में राज्य में देशी पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 80 लाख और विदेशी 9 लाख 21 हजार थी. वहीं, साल 2023 में देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या 8 करोड़ 21 लाख रही.
बिहार पर्यटन के मामले में एक महत्वपूर्ण राज्य है. यहां गया महाबोधि मंदिर, पटना तख्त श्री हरिमंदिर जी, पटना साहिब, नालंदा, वैशाली विश्व शांति स्तूप, सीतामढ़ी शेरशाह सूरी का मकबरा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं. इन्हें देखने के लिए हर साल करोड़ों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं. इनके अलावा अब राज्य के ग्रामीण और ईको पर्यटनस्थलों को निहारने में भी पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ावा हुआ है. ऐसे में पर्यटकों को इनके आसपास में होटल, रिसार्ट या धर्मशाला न होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
पर्यटकों के लिए मिलेगी होमस्टे सुविधा
बिहार में पर्यटकों के लिए लग्जरी होटल, बजट होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला मौजूद हैं. लेकिन यह सुविधा उन्हें शहरी क्षेत्र के बाहर नहीं मिलती. राज्य के पर्यटन मंत्रालय का कहना है कि वर्तमान में बिहार के ग्रामीण और ईको पर्यटन पर्यटकों को लुभा रहे हैं. हॉटल न होने के कारण पर्यटकों को इन इलाकों में ठहरने में दिक्कत होती हैं. मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटकों को पर्यटन स्थलों के समीप ठहरने की सुविधा को लेकर उन्हें होम स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 का क्रियान्वयन किया गया है.
पर्यटन मंत्रालय का कहना है कि बिहार की संस्कृति, खान पान और परंपराओं से रूबरू कराने के लिए मुख्यमंत्री होमस्टे/बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है. इसके तहत लोग अपने घरों को होमस्टे के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे. यह योजना पूरे राज्य में चिन्हित पर्यटकीय स्थलों पर लागू होगी. लेकिन, रिसार्ट, होटल, गेस्ट हाउस, बोर्डिंग लाजिंग गृहों पर ये लागू नहीं होगी.
इन इलाकों में होगी लागू
मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, जिस आवासीय परिसर में मकान मालिक या प्रमोटर निवास कर रहे होंगे, इसे होमस्टे तथा आवासीय परिसर में केयर टेकर संचालक के रहने पर उसे बेड एंड ब्रेकफास्ट कहा जाएगा. बताया गया कि शहरी क्षेत्र के पर्यटन स्थल से 5 किलोमीटर और ग्रामीण इलाके से 10 किमी की परिधि में ये योजना अनुमान्य होगी. इसके लिए मकान मालिक या प्रमोटर पात्र होंगे.
इस योजना का लाभ उठाने के लिए घर में एक या अधिकतम 6 कमरे, कम से कम 2 बेड और अधिकतम 12 बेड होना अनिवार्य हैं. कमरे साफ सुथरे और रोशनीदार होने के साथ वहां टॉयलेट और वाशरूम की सुविधा होनी चाहिए.