टेंडर में घपलेबाजी …मंडी बोर्ड के दो अधिकारियों के विरुद्ध FIR
- मंडी बोर्ड के 2 अधिकारियों पर टेंडर गड़बड़ी का आरोप
- ठेकेदार भारत गुप्ता ने ईओडब्ल्यू में की थी शिकायत
- दस्तावेज समय पर पहुंचने के बावजूद टेंडर किए अमान्य
भोपाल। टेंडर में पक्षपात कर गड़बड़ी करने के आरोप में मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) के दो अधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने सोमवार को प्रकरण कायम किया है। इसमें सलिल गर्ग, प्रभारी अधीक्षण यंत्री और चक्रेश शर्मा, प्रभारी उपयंत्री को आरोपित बनाया गया है।
टेंडर प्रक्रिया में शामिल सीहोर के ठेकेदार भारत गुप्ता ने मामले की शिकायत अक्टूबर 2021 में ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी। यहां लगभग तीन वर्ष तक जांच के बाद शिकायत सही मिलने पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया है।
तीन मंडियों का टेंडर
शिकायत के परीक्षण में पाया गया कि तीन निर्माण स्थल क्रमशः कालीमाता बीज उत्पादक सहकारी समिति ग्राम पंचायत बिहार, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), बीज उत्पादक सहकारी संस्था पीपलखेड़ा ग्राम पंचायत खाई खेड़ा, सीहोर और आदर्श बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था पाडल्या, ग्राम पंचायत पीपलखेड़ा सीहोर के लिए 95.31 लाख रुपये की निविदा ई-टेंडर पोर्टल पर जारी की गई थी।
इसे छह फरवरी 2021 को आनलाइन अपलोड किया गया था। इस निविदा के संबंध में पांच अखबारों में भी सूचना दी गई थी। शर्त के अनुसार निविदाकारों को निविदा से संबंधित चाहे गए दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां एवं शपथ पत्र की मूल प्रति 26 फरवरी 2021 को शाम 5.30 बजे तक स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक से मंडी बोर्ड मुख्यालय में प्राप्त होना था।
निविदा में घपलेबाजी
इस निविदा में क्रमशः विभाेर वर्मा, अजय कुमार जैन, हरिओम कंस्ट्रक्शन एवं भारत गुप्ता ने निविदा के आनलाइन पोर्टल पर भाग लिया गया था। इनमें से शिकायतकर्ता भारत गुप्ता का तकनीकी बिड लिफाफा 26 फरवरी 2021 को शाम 5.14 बजे (निर्धारित समय 5:30) पहुंच गया था। आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने अन्य निविदाकारों के साथ षणयंत्र कर भारत गुप्ता के दस्तावेजों को अमान्य कर उन्हें निविदा से बाहर किया था।