‘अभियोजकों की नियुक्ति में पक्षपात और भाई-भतीजावाद नहीं होना चाहिए’
‘अभियोजकों की नियुक्ति में पक्षपात और भाई-भतीजावाद नहीं होना चाहिए’, शीर्ष कोर्ट का अहम निर्देश
पीठ ने कहा कि यह निर्णय सभी राज्य सरकारों के लिए एक संदेश है कि संबंधित हाईकोर्ट में एजीपी और एपीपी पर किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह पात्र व्यक्ति की योग्यता का पता लगाए कि वह कानून में कितना कुशल है।