तहसीलदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज ?

तहसीलदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज:पुलिस ने पेश किया आपराधिक रिकॉर्ड, फरार तहसीलदार की तलाश, इनाम घोषित की तैयारी
तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान, जिस पर महिला ने लगाया है दुष्कर्म का आरोप। - Dainik Bhaskar
तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान, जिस पर महिला ने लगाया है दुष्कर्म का आरोप।

ग्वालियर में तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान द्वारा शादी का झांसा देकर 17 साल तक महिला से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को न्यायालय ने खारिज कर दी है। गुरुवार को कोर्ट में ग्वालियर पुलिस ने तहसीलदार का आपराधिक रिकार्ड दर्ज कराया था, जिसके बाद न्यायाधीश ने जमानत देने से इनकार कर दिया है।

जमानत आवेदन निरस्त होने के बाद तहसीलदार की तलाश में पुलिस लग गई है। पुलिस अधीक्षक ने दुष्कर्म के आरोप में फरार तहसीलदार पर इनाम घोषित करने की तैयारी कर ली है। जल्द पुलिस इनाम घोषित कर सकती है। जबकि पीड़ित महिला ने तहसीलदार से अपनी जान को खतरा बताया है।

कोर्ट में तहसीलदार के 16 आपराधिक मामलों की डिटेल की पेश

पुलिस ने तहसीलदार के एमपी के भिंड व यूपी के इटावा में दर्ज 16 आपराधिक मामलों से संबंधित डिटेल गुरुवार को कोर्ट में पेश की है। पुलिस ने वीआईपी ड्यूटी का हवाला देकर फरार तहसीलदार के आपराधिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए दो दिन का समय और मांगा था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान ग्वालियर पुलिस ने तहसीलदार का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड पेश किया है। रिकॉर्ड पेश होने के बाद कोर्ट ने तत्काल तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई में पीड़ित महिला के वकील ने कोर्ट के समक्ष आरोपी तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान का आपराधिक रिकॉर्ड पेश किया था। जिसमें साल 2000 से 2011 तक उसके ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती जैसे 16 गंभीर अपराध दर्ज होना बताए गए हैं।

पीड़ित महिला ने तहसीलदार से अपनी जाने को खतरा बताया है।

इस मामले में पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि पुलिस तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान को गिरफ्तार नहीं कर रही है। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारी उसे बचा रहे हैं। जिस कारण पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार न कर बचने का मौका दिया जा रहा है। पीड़ित महिला ने अपनी जाने को खतरा बताया था।

पीड़ित महिला ने अपनी जाने को खतरा बताया है।
पीड़ित महिला ने अपनी जाने को खतरा बताया है।

पीड़ित महिला ने बताया जान को खतरा

इस मामले में पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिस तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान को गिरफ्तार नहीं कर रही है। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारी उसे बचा रहे हैं। जिस कारण पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार न कर बचने का मौका दिया जा रहा है। पीड़ित महिला ने अपनी जाने को खतरा बताया है।

ऐसे समझिए पूरा मामला

शहर के थाटीपुर एरिया में रहने वाली एक 34 वर्षीय महिला ने तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए रेप का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया है कि वह भिंड की रहने वाली है। साल 2005-06 में उसकी शादी हुई थी। दो साल बाद उसके पति का देहांत हो गया था। साल 2008 में शत्रुघन सिंह चौहान का उसके जेठ के पास आना जाना था। इसके बाद उन्होंने मेरे जेठ को धंधे में फायदा पहुंचाकर जबरन मुझे हासिल किया। मुझसे शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने लगे।

10 अगस्त 2008 को भिंड मानगढ़ महिला के घर आकर रात 10.30 बजे उससे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसी साल वह नायब तहसीलदार बन गए। इसके बाद वह लगातार मेरा शारीरिक शोषण करते रहे। साल 2010 में रतनगढ़ माता मंदिर पर मांग में सिंदूर भरकर मुझसे शादी की नौटंकी की थी। इसके बाद जहां-जहां पोस्टिंग रही वहां-वहां रखा और संबंध बनाए। मेरा खर्चा भी वहीं उठाए थे। महिला का आरोप है कि इसके बाद साल 2014 में उनसे एक बेटे का जन्म हुआ है। जिसका डीएनए टेस्ट कभी भी करा सकते हैं। इसके बाद ग्वालियर के महिला थाने में 15 जनवरी की रात तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप की FIR दर्ज हुई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *