Bihar Assembly Election: गया में हुई जेपी नड्डा की सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन, FIR दर्ज
बिहार के गया जिले में रविवार, 11 अक्टूबर को गांधी मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने को लेकर भाजपा नेताओं पर सिविल लाइंस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जेपी नड्डा की सभा में जुटी भीड़ को लेकर हिन्दुस्तान अखबार ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। मंगलवार को इस मामले में सदर एसडीओ इंद्रवीर कुमार ने नगर अंचल के सीओ को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। मंगलवार की रात सीओ राजीव रंजन ने सिविल लाइंस थाना में भाजपा के महामंत्री प्रशांत कुमार व आयोजन समिति के लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई। थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि सीओ के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
जेपी नड्डा की रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन नहीं किये जाने संबंधी खबर ‘हिन्दुस्तान’ अखबार में प्रकाशित होने के बाद इस चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने इस संबंध में सदर एसडीओ इंद्रवीर कुमार को जांच करने का निर्देश दिया है। एसडीओ के आदेश पर चंदौती सीओ मामले की जांच में जुटे हैं।
रविवार को बिहार विधानसभा की पहला चुनावी सभा गया के गांधी मैदान में आयोजित थी। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही भाजपा नीत एनडीए घटक दल में शामिल नेता थे। इनमें हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, जदयू के वरीय नेता आरसीपी सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल, कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार, सांसद विजय कुमार मांझी, पूर्व एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह, पूर्व मंत्री डॉ अनिल कुमार, पूर्व सांसद हरि मांझी, व प्रत्याशी मंच पर मौजूद थे। चुनावी सभा में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने का निर्देश था। इसके बावजूद दर्शक दीर्घा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से नहीं हो पाया।
हालांकि मंच से पार्टी के पदाधिकारी लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे थे। कुर्सियां भी दूरी पर ही लगायी गयी थी। साथ ही मंच के पास सोशल डिस्टेंस से सम्बंधित सूचना दर्शायी गयी थी। इसके बावजूद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गयी थी। सदर एसडीओ इन्द्रवीर कुमार ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन से सम्बंधित मामले की जांच के लिए टाउन सीओ को आदेश दिया गया है।