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HECI क्या है?

HECI क्या है? UGC-AICTE-NCTE को रिप्लेस करने आ रहा नया शिक्षा कानून

HECI विधेयक का उद्देश्य भारत की उच्च शिक्षा का आधुनिकीकरण करना है, फिर भी इसको लेकर विशेषज्ञ कई तरह की आशंका जता रहे हैं. क्यों?

HECI TO REPLACE UGC

HECI क्या है

नई दिल्ली: भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है. सरकार एक नए ड्राफ्ट बिल के जरिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) को खत्म करने की योजना बना रही है. इनकी जगह एक नई संस्था, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) बनाई जाएगी. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित होगी.

इस कदम को कुछ लोग उच्च शिक्षा में एकरूपता और संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देने की दिशा में सकारात्मक मान रहे हैं. वहीं, कुछ विशेषज्ञ जिसमें हाल ही की एक संसदीय समिति भी शामिल है, चेतावनी दे रही है कि इससे केंद्र सरकार के पास बहुत अधिक शक्ति आ सकती है. जिससे राज्यों की स्वायत्तता कम हो सकती है. ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेज बंद होने का खतरा बढ़ सकता है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर. (File) (ANI)

HECI को जानियेः

HECI एक ऐसी संस्था होगी जो उच्च शिक्षा के लिए एक छतरी संगठन के रूप में काम करेगी. यह चार मुख्य हिस्सों में काम करेगी. ये चारों हिस्से मिलकर पाठ्यक्रमों के मानक तय करने से लेकर डिग्री देने की अनुमति तक सब कुछ संभालेंगे. NEP 2020 के ‘लाइट बट टाइट’ मॉडल के तहत यह व्यवस्था पहले की खंडित व्यवस्था को बदलने का लक्ष्य रखती है.

क्या है मॉडलः

  • नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल (NHERC): शिक्षा के मानक तय करेगी.
  • नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल (NAC): संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेगी.
  • हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल (HEGC): फंडिंग का प्रबंधन करेगी.
  • जनरल एजुकेशन काउंसिल (GEC): पाठ्यक्रम और योग्यता ढांचा तैयार करेगी.

प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) विधेयक को लेकर विशेषज्ञ चिंतित हैं. हालांकि इसे भारत में उच्च शिक्षा प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक बड़े बदलाव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, आलोचकों का तर्क है कि यह विधेयक नौकरशाही की एक अस्पष्टता को दूसरे रूप में बदल सकता है. शक्ति को केंद्र में केंद्रित करना और राज्यों की आवाज़ों को हाशिए पर डालना.

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केंद्रीकरण बनाम शैक्षणिक स्वायत्तताः

विशेषज्ञों और संसदीय समिति, दोनों द्वारा उजागर की गई एक प्रमुख चिंता एचईसीआई के लिए प्रस्तावित अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना है. मसौदा विधेयक में राज्य सरकारों का न्यूनतम प्रतिनिधित्व प्रस्तावित है, जिससे समन्वय के लिए एक औपचारिक सलाहकार निकाय ही रह जाता है. स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है, “एचईसीआई विधेयक का मसौदा केंद्र सरकार-प्रधान संरचना और राज्यों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को बनाए रखते हुए, इन्हीं मुद्दों को बरकरार रखता प्रतीत होता है।” इस व्यवस्था से शैक्षणिक स्वायत्तता और पारदर्शिता के कमजोर होने का खतरा है, जो सुधार के मूल औचित्य को ही कमजोर करता है.

ग्रामीण कॉलेजों के लिए खतराः

एक और खतरा एचईसीआई की व्यापक प्रवर्तन शक्तियां हैं. जिनमें न्यूनतम गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने वाले संस्थानों को बंद करने का अधिकार भी शामिल है. हालांकि इसका उद्देश्य शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इसका ग्रामीण कॉलेजों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ सकता है. जिनमें से कई ऐतिहासिक रूप से कम वित्त पोषण, संकाय की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी से जूझ रहे हैं. संसदीय समिति ने आगाह किया कि इस तरह के बंद होने से अप्रत्यक्ष रूप से निजीकरण को बढ़ावा मिल सकता है.

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राज्य-स्तरीय प्रतिक्रिया पर चुप्पीः

इस सुधार की व्यापक प्रकृति के बावजूद, इस बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है कि राज्य सरकारें और सार्वजनिक विश्वविद्यालय इस बदलाव के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं. समिति के निष्कर्षों में कहा गया है कि भारत के उच्च शिक्षा नामांकन में 90% से अधिक हिस्सा सरकारी विश्वविद्यालयों का है, फिर भी HECI के मसौदे में इनका प्रतिनिधित्व कम है. रिपोर्ट में कहा गया है, “वर्तमान में, विशिष्ट राज्यों की प्रतिक्रियाओं पर कोई व्यापक मीडिया कवरेज उपलब्ध नहीं है. साथ ही, यह भी कहा गया है कि इस स्तर पर कुलपतियों, शिक्षा विभागों और क्षेत्रीय नीति निर्माताओं की प्रतिक्रिया की गहन जांच महत्वपूर्ण होगी.”

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नियामक कर्मचारियों का अस्पष्ट भविष्य:

सबसे महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चा वाले मुद्दों में से एक UGC, AICTE और NCTE में वर्तमान में कार्यरत हजारों कर्मचारियों का भविष्य है. आज तक, आधिकारिक दस्तावेज़ों में इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि इन कर्मचारियों के लिए पुनर्प्रशिक्षण, पुनर्नियुक्ति या छंटनी होगी या नहीं. रिपोर्ट में कहा गया है, “किसी भी मसौदा दस्तावेज़ में प्रशासनिक बदलावों की व्यापक योजना का खुलासा नहीं किया गया है.” यह चुप्पी संस्थागत स्मृति लोप, परिचालन व्यवधान और कर्मचारी अधिकारों पर सवाल उठाती है.

बुनियादी ढांचे की तैयारी:

अंत में, विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि बेहद असमान संस्थानों में एक समान गुणवत्ता मानदंड लागू करना विनाशकारी साबित हो सकता है. कई ग्रामीण कॉलेजों में प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और योग्य संकायों का अभाव है, जिससे वे HECI के प्रस्तावित मानदंडों का पालन करने में असमर्थ हैं. एक नीति विश्लेषक ने टिप्पणी की, “इनमें से कई कॉलेज पर्याप्त प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों या प्रशिक्षित संकायों के बिना संचालित होते हैं, जिससे वे कठोर नियामक निगरानी के तहत विशेष रूप से असुरक्षित हो जाते हैं.” इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में ग्रामीण-शहरी विभाजन गहराने का खतरा है.

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क्या कहते हैं विशेषज्ञः

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की प्रो. (डॉ.) चारु मल्होत्रा ने ईटीवी भारत को बताया, “एचईसीआई विधेयक के तहत प्रस्तावित केंद्रीकृत प्रवर्तन शक्तियों के साथ शैक्षणिक स्वायत्तता का सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक कठोर, आदेश-और-नियंत्रण मॉडल से एक अधिक सूक्ष्म, द्वि-स्तरीय शासन और अनुपालन संरचना में बदलाव की आवश्यकता होगी.”

उन्होंने चेतावनी दी, “अगर यह अपरिवर्तित रहता है, तो इससे नौकरशाही की एक परत को दूसरी परत से बदलने का जोखिम है, जिससे भारत के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को प्रतिबिंबित किए बिना दिल्ली में नियंत्रण केंद्रीकृत हो जाएगा.” उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में राज्य की औपचारिक भागीदारी की आवश्यकता पर भी बल दिया, विशेष रूप से मान्यता, संस्थागत बंद होने और पाठ्यक्रम में बदलाव जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में.

डॉ. चारु मल्होत्रा ने कहा, “एचईसीआई को एक केंद्रीय निरीक्षणालय की तरह नहीं, बल्कि एक सुविधाकर्ता और मानक-निर्धारक के रूप में कार्य करना चाहिए. शैक्षणिक स्वायत्तता मूलभूत बनी रहनी चाहिए, जिसमें नियम केवल छात्रों के परिणामों की सुरक्षा के लिए हों, न कि संस्थानों का सूक्ष्म प्रबंधन करने के लिए.”

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सांकेतिक तस्वीर. यह तस्वीर बेंगलुरु के पुस्तक मेला की है. (File) (IANS)

आगे क्या?

HECI विधेयक का मसौदा इसी सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है. सार्वजनिक चर्चा के लिए महत्वपूर्ण विषय होंगे, वित्त पोषण प्रदान करने की नई शक्तियां और सलाहकार परिषद की संरचना और संस्थानों को बंद करने का अधिकार.

महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों में अधिकांश छात्र सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं. अपने संस्थानों के लिए सुरक्षा उपायों पर ज़ोर देंगे और संघीय समन्वय और भागीदारी की मांग करेंगे. छात्र समूह और शिक्षाविदों के विभिन्न संघ सुरक्षा प्रावधानों और व्यापक परामर्श की मांग करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सुधार केवल दक्षता ही नहीं, बल्कि समानता भी प्रदान करे.

स्वतंत्र नीति विशेषज्ञों ने पायलट परीक्षण के लिए समय-सीमा में रुचि व्यक्त की है. अध्ययन के परिणामों तक शीघ्र पहुंच के लिए अनुरोध किया है. उम्मीद है कि वे और अन्य लोग भी पूर्ण कार्यान्वयन से पहले पहुंच चाहते होंगे.

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