मथुरा से झांसी तक तीसरी रेल लाइन का रास्‍ता साफ, SC ने ट्रिपेजियम जोन में 4 हजार से ज्यादा पेड़ काटने की दी अनुमति

CJI एसए बोबडे की अगुवाई वाली एक बेंच ने ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक के लिए पेड़ गिराने की अनुमति दी.

सुप्रीम कोर्ट ()Supreme court ने ताज ट्रिपेजियम जोन (Taj Trapezium Zone) में चार हजार (4108) से ज्यादा पेड़ काटने की मंजूरी दे दी है. मथुरा से झांसी तक तीसरी रेलवे लाइन ले जाने के लिए दोनों स्टेशनों की दूरी के बीच पेड़ काटने के लिए रेल विकास निगम ने मांग की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद रेलवे विकास प्राधिकरण को सीईसी कि शर्तों का अनुपालन करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ध्‍यान रखा जाए कि वायु प्रदूषण नियंत्रण में रहे, ताकि ताजमहल का रंग न बदले.

CJI एसए बोबडे की अगुवाई वाली एक बेंच ने ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक के लिए पेड़ गिराने की अनुमति दी.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रेल विकास निगम ने जंक्शनों के बीच एक तीसरी रेलवे लाइन के लिए अनुमति मांगी है. प्रस्तावित रेलवे लाइन 274 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से 80 किमी का एक हिस्सा टीटीजेड से होकर गुजरता है.

वहीं वायु प्रदूषण नियंत्रण और ताजमहल पर इसके प्रभाव को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा में औद्योगिक इकाईयों से होने वाले वायु प्रदूषण को तीन भागों में बांटा है.

आगरा में वायु प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाईयों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीन जोन में बांटा गया है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

 

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