सुप्रीम कोर्ट ने HC के अवमानना नोटिस पर लगाया स्टे, केंद्र से कहा- दिल्ली को 700MT ऑक्सीजन कैसे देंगे, कल तक बताएं

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से गुरुवार सुबह 10.30 बजे तक अपना प्लान सबमिट करने को कहा है

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में जारी ऑक्सीजन के संकट का मामला दिल्ली हाईकोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले पर तत्काल सुनवाई की इजाजत दे दी है. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले पर फटकार लगाते हुए, ऑक्सीजन की खरीद और दिल्ली सहित अन्य राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई की निगरानी करने वाले अधिकारियों से आज की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा था.

केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र के खिलाफ ऐसे समय में अवमानना की कार्रवाई शुरू की है, जब केंद्र के अधिकारी इस मुद्दे पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि दिल्ली की मांग ज्यादा है और उसके मुताबिक संसाधनों की जरूरत है. केंद्र ने कहा कि दिल्ली में 500 MT ऑक्सीजन (Oxygen) से काम चल सकता है.

‘गुरुवार सुबह 10.30 बजे तक करें प्लान सबमिट’ : सुप्रीम कोर्ट

इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने इससे इनकार किया और कहा कि हमने 700 MT का आदेश दिया है. जस्टिस शाह ने टिप्पणी करते हुए कहा, “ये एक राष्ट्रीय आपदा है. ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई है. केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन अभी ऑक्सीजन की कमी है ऐसे में हमें अपना प्लान बताएं”. अदालत ने साफ कहा कि दिल्ली को 700 MT ऑक्सीजन मिलना चाहिए, उससे कम हमें मंजूर नहीं होगा.

इसी के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से गुरुवार सुबह 10.30 बजे तक अपना प्लान सबमिट करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस पर स्टे लगा दिया है और केंद्र सरकार से गुरुवार सुबह 10.30 बजे तक यह बताने को कहा कि वह दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे करेगी.

‘आप आंख मूंद सकते हैं हम नहीं’ : दिल्ली हाईकोर्ट

दरअसल, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर आदेश का पालन नहीं किए जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को अवमानना का नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सामने आ रही समस्याओं जैसे- ऑक्सीजन की कमी सहित कई मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. कल कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए ये भी कहा था कि दिल्ली में लोग मर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये मजाक है. हाईकोर्ट ने कहा कि ‘आप आंख मूंद सकते हैं, लेकिन हम नहीं. ये बहुत असंवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण मामला है’. हाईकोर्ट ने एक सुझाव को स्वीकार करते हुए ये भी कहा था कि अगर महाराष्ट्र में ऑक्सीजन और टैंकरों की जरूरत कम हुई हो तो उन्हें दिल्ली भेजा जा सकता है.

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