Liquor Home Delivery: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, ऐप और वेबसाइट के जरिए होगी शराब की होम डिलीवरी, राज्य सरकार ने दी मंजूरी
राज्य सरकार की ओर से जारी नोटीफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के ज़रिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे.
दिल्ली सरकार (Delhi Govt New Liquor Policy)) ने ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है. ऑर्डर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए करना होगा. आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार एल-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी.
राज्य सरकार की ओर से जारी नोटीफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के ज़रिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे.
छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को होम डिलीवरी नहीं की जाएगी. कोरोना के चलते पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि वे शराब की होम डिलीवरी पर विचार करें.
छत्तीसगढ़ सरकार ले चुकी है शराब की होम डिलिवरी का फैसला
इससे पहले छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने राज्य में लॉकडाउ के दौरान शराब की होम डिलिवरी का फैसला किया. राज्य में 10 मई से शराब की होम डिलिवरी शुरू की गई. शराब की होम डिलिवरी को लेकर प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने सरकार के आबकारी विभाग को प्रस्ताव भेजा था. इस प्रस्ताव को सरकार की तरफ से 8 मई को ही मंजूरी दे दी गई थी.
फॉर्म एल-13 में लाइसेंस की जरूरत
शराब की होम डिलीवरी के लिए विक्रेता के पास फॉर्म एल-13 में लाइसेंस होना जरूरी है. एल-13 लाइसेंस धारक दुकानदारों को ही मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से बुक की गई शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था शराब की होम डिलिवरी का सुझाव
पिछले नियमों के तहत, होम डिलीवरी को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया था, लेकिन एल -13 लाइसेंस धारकों को “आदेश केवल ई-मेल या फैक्स (टेलीफोन पर नहीं) के माध्यम से प्राप्त होने पर ही घरों में इस तरह की डिलीवरी करने की अनुमति दी गई थी”. पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को शराब की होम डिलीवरी पर विचार करने का सुझाव दिया था. क्योंकि कोरोना महामारी के समय शराब की दुकानों के बाहर भीड़ के दृश्य सामने आए थे.