पथरिया विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की जमानत रद
हटा के कांग्रेसी नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के मुख्य आरोपित पथरिया विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। मृतक देवेंद्र चौरसिया के पुत्र सोमेश चौरसिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। जिसमें मांग की थी कि विधायक पति गोविंद सिंह पुराने जितने भी मामलों में जमानत पर चल रहा है उसकी जमानत याचिका खारिज की जाए। जिस पर पीड़ित के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया।
अधिवक्ता वरुण सिंह ने बताया कि गोविंद सिंह पहले से दोहरे हत्याकांड में सजायाफ्ता है और न्यायालय से जमानत पर है। पूर्व मामलों में जमानत याचिका निरस्त करने सोमेश चौरसिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि न्यायालय ने आरोपित गोविंद सिंह को फिर से आरोपित बनाया था जिसके बाद वह फरार हो गया था और पुलिस आरोपित को गिरफ्तार नही कर रही थी। इस मामले में पुलिस की भूमिका की जांच हाइकोर्ट के न्यायाधीश से कराने की बात कही है। वही हटा न्यायालय में इस मामले की पैरवी कर रहे पीड़ित के अधिवक्ता मनीष नगाइच ने बताया कि इस मामले में जितने भी आरोपित हैं और पूर्व में जमानत पर थे सब की जमानत याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निरस्त हो सकती