UP: खत्म होंगे 13 विभागों के 48 पुराने कानून, 31 जुलाई तक खत्म करने पर सहमति, एक्साइज डिपार्टमेंट के ये नियम भी शामिल

पुराने नियमों को खत्म करने के लिए औद्योगिक विभाग के नेतृत्व में परीक्षण किया गया है. इसके साथ ही सभी विभागों (UP Department) से इस बारे में लिस्ट मांगी गई थी कि उनके यहां कितने नियमऔर अधिनियम हैं, जिनकी जरूरत फिलहाल नहीं है.

यूपी के पुराने कानूनों (UP Law) में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सरकार उन सभी 48 कानूनों को खत्म करने जा रही है जो सदियों पहले बने थे. 13 विभागों के 48 कानून 31 जुलाई से पूरी तरह से खत्म हो (Old Law Will Be End) जाएंगे. इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के 18 नियम और अधिनियमन भी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि इस पर अधिकारियों की भी सहमति बन चुकी है. अब इन्हें कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर खत्म करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं.

राज्यों में विभाग बनने के साथ ही जरूरत के हिसाब से नियम और अधिनियम बनाए गए थे. आज के समय में इन नियमों की जरूरत खत्म सी हो गई है. दरअसल मौजूद परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से नियम (Rules According To Situation) मौजूद हैं. इसके साथ ही दूसरे विभागों को भी जिम्मेदारी दी गई है. अब जो नियम फिलहाल अमल में नहीं आ रहे हैं केंद्र ने ऐसे नियमों को खत्म करने की पहल की है. साथ ही राज्यों को भी इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं.

खत्म होंगे यूपी के पुराने 48 कानून

पुराने नियमों को खत्म करने के लिए औद्योगिक विभाग के नेतृत्व में परीक्षण किया गया है. इसके साथ ही सभी विभागों से इस बारे में लिस्ट मांगी गई थी कि उनके यहां कितने नियम और अधिनियम हैं, जिनकी जरूरत फिलहाल नहीं है. सभी विभाग अपने राज्यों की लिस्ट सौंप चुके हैं. अब इसी के आधार पर पुराने नियम-कानून खत्म करने को लेकर तय किया जाएगा.

कैबिनेट में पास होगा प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने पुराने कानूनों को खत्म करने को लेकर राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए थे. साथ ही ऐसे नियमों की लिस्ट भी मांगी गई थी, जो फिलहाल अमल में नहीं लाए जा रहे हैं. सरकार इन कानूनों को 31 जुलाई तक खत्म करने की प्लानिंग कर रही है. इसे लेकर सहमति भी बन गई है, कैबिनेट में इस पर प्रस्ताव लाया जाना बाकी है.

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