IMA चीफ जयलाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका! धर्म के लिए न हो संस्था के मंच का इस्‍तेमाल, निचली अदालत के आदेश पर नहीं लगाई रोक

द्वारका कोर्ट ने पिछले तीन जून को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्‍यक्ष जेए जयलाल की कोरोना पर दिए गए बयानों को लेकर खिंचाई की थी. कोर्ट ने जयलाल से कहा था कि वे आईएमए के प्लेटफार्म का इस्तेमाल किसी धार्मिक प्रोत्साहन के लिए नहीं करेंगे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के मंच का इस्तेमाल नहीं करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी.
बता दें कि द्वारका कोर्ट ने पिछले तीन जून को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्‍यक्ष जेए जयलाल की कोरोना पर दिए गए बयानों को लेकर खिंचाई की थी. कोर्ट ने जयलाल से कहा था कि वे आईएमए के प्लेटफार्म का इस्तेमाल किसी धार्मिक प्रोत्साहन के लिए नहीं करेंगे.
दरअसल, मामले के प्रतिवादी रोहित झा ने द्वारका कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जयलाल के दुर्भावनापूर्ण बयानों के बाद, उनकी धार्मिक भावनाओं को काफी ठेस पहुंचा है. रोहित झा ने आरोप लगाया है कि जयलाल ने आईएमए प्रमुख के रुप में हिंदू धर्म का विरोध किया

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