मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर के साथ पहली बार उज्जवला स्कीम में मिलेंगे ये फायदे, जानिए अब कौन और कैसे उठा सकता है इसका फायदा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जवला योजना का दूसरे चरण (PMUY 2.0) आज से शुरू हो रहा है. उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की शुरुआत होगी. आइए जानें इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब…
स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन’ की सोच के साथ शुरू हुई पीएम उज्जवला स्कीम का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है. 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से उज्जवला योजना के पहले चरण की शुरुआत की गई थी. इसके तहत 5 करोड़ गरीब परिवार की महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा गया था. योजना को लाने का उद्देश्य महिलाओं को चूल्हे के धुंए से बचाकर उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और LPG का उपयोग बढ़ाकर प्रदूषण को कम करना था. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्जवला योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन के लिए भी फंड जारी किया था. ये अतिरिक्त कनेक्शन उन गरीब परिवारों को दिए जाएंगे, जो उज्जवला योजना के पहले चरण में शामिल नहीं हो सके थे.
अब क्या बदला-उज्जवला के पहले चरण में सरकार LPG कनेक्शन के लिए 1600 रुपए (डिपॉजिट मनी) की आर्थिक सहायता देती थी. इस योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाले परिवार स्टोव और सिलेंडर के लिए बिना ब्याज के लोन भी ले सकते थे. दूसरे चरण में LPG कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रीफिलिंग भी फ्री होगी. इसके अलावा गैस चूल्हा भी मुफ्त में दिया जाएगा. अप्रैल 2018 में सरकार ने योजना के लाभार्थियों का दायरा बढ़ाते हुए 7 और कैटेगरी की महिलाओं को भी योजना में शामिल किया था. इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अंत्योदय अन्न योजना, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागान वर्कर, वनवासी और द्वीपों में रहने वाले लोग शामिल हैं. इसके बाद लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8 करोड़ हो गई.
दूसरे चरण में आवेदन के लिए जरूरी पेपरवर्क और डॉक्युमेंट को भी कम किया गया है. केवाईसी के लिए किसी नोटरी या हलफनामे की जरूरत नहीं होगी. साथ ही दूसरी जगह पर रह रहे लोगों के पास अगर निवासी प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन भी मिलेगा. नौकरीशुदा लोगों और प्रवासी मजदूरों को इस कदम से बड़ी राहत मिलेगी.
18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को. महिला नीचे दी गई किसी एक कैटेगरी में से होनी चाहिए.एससी, एसटी, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व-चाय बागान जनजाति, वन निवासी, 14-सूत्रीय घोषणा के अनुसार SECC परिवारों या आइलैंड और रिवर आइलैंड में रहने वाले लोग. घर में किसी भी कंपनी का कोई दूसरा गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए. जरूरी डॉक्युमेंट्स के बारे में भी जान लीजिए
असम और मेघालय को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लिए eKYC होना जरूरी है. पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड. (असम और मेघालय के लिए जरूरी नहीं) राशन कार्ड या ऐसा डॉक्युमेंट जिसमें परिवार के सदस्यों के नाम हो. लाभार्थी और परिवार के व्यस्क सदस्यों का आधार कार्ड. बैंक अकाउंट नंबर और IFSC.पासपोर्ट साइज फोटो.आधार कार्ड में दूसरी जगह का पता होने पर आप वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, बिजली/ टेलीफोन बिल (पिछले 3 महीने तक का), पानी बिल, फ्लैट अलॉटमेंट/पजेशन लेटर, LIC पॉलिसी, हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट, लीज एग्रीमेंट का इस्तेमाल भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं.
https://www.pmuy.gov.in/ujjwala2.html वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं. यहां आपको 3 अलग-अलग गैस कंपनी का ऑप्शन दिखेगा – इंडेन, एचपी और भारत गैस. अपनी सहूलियत के हिसाब से आपके घर के नजदीक जिस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हो उसके सामने Apply पर क्लिक करें. क्लिक करने के बाद आप एक कंपनी की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. यहां अपने डॉक्युमेंट के आधार पर पूरी डिटेल एंटर करें. ऑनलाइन आवेदन पूरा होने के बाद डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन भी होगा. आपने जो भी डॉक्युमेंट अपलोड किए हैं वो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास ले जाएं. ध्यान रखें, सभी डॉक्युमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए. ओरिजिनल डॉक्युमेंट के बिना वेरिफिकेशन नहीं होगा.