Delhi: कोरोना काल में मास्क नहीं लगाने पर लगभग ढाई लाख लोगों का कटा चालान, ट्रैफिक पुलिस ने वसूला 56 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना

दिल्ली पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी. दिल्ली पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 19 अप्रैल 2021 से लेकर 6 सितंबर 2021 तक कुल 2,80,765 चालान किए गए हैं.

कोरोना वायरस (Corona Virus) की दूसरी लहर (Second Wave) के मद्देनजर सरकारी दिशा निदेर्शों की अनदेखी कर राजधानी दिल्ली (Delhi) में बिना मास्क घूम रहे करीब ढाई लाख लोगों के चालान काटे गए हैं. दिल्ली पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार को बताया कि बीते 6 सितंबर को 1,031 लोगों के मास्क नहीं लगाने पर चालान काटे गए. इसके साथ ही कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच 19 अप्रैल से 6 सितंबर तक 2,46,770 लोग बिना मास्क पहनने के निदेर्शों के उल्लंघन के दोषी पाए गए और इसके लिए उन पर जुर्माना लगाया गया है.

दरअसल, दिल्ली में बीते लगभग साढ़े 4 महीने में सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों 29,230, थूकने पर 1,532 और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन करने के मामले में 1,779 चालान किए गए हैं. इस प्रकार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब तक कोरोना वायरस के मद्देनजर कानून का उल्लंघन करने के मामले में 2,80,765 लोगों का चालान काट चुके हैं. इस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने इस दौरान 56,15,30,000 के चालान किए हैं. गौरतलब है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वाले लोगों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

नाइट क्लब के खिलाफ दर्ज हुई FIR

इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर होटल सम्राट के नाइट क्लब के अलावा कनॉट प्लेस में जंकयार्ड कैफे और एम्पलीफायर द क्लब के खिलाफ केस दर्ज किया है. वहीं, पुलिस अधिकारियों के मुताबिक चाणक्यपुरी इलाके के होटल सम्राट के नाइट क्लब के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. बीते 30 अगस्त को एक व्यक्ति ने एक पीसीआर कॉल कर आरोप लगाया था कि कुछ नाबालिग क्लब के अंदर पार्टी कर रहे हैं. इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचे तो वहां कोई पार्टी नहीं हो रही थी. लेकिन, वहां मौजूद कई लोग न तो मास्क पहने थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे. ऐसे में डीसीपी ने बताया कि इस बात को लेकर FIR दर्ज कर ली गई है. नाइट क्लब के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि बाद में उसे जमानत में रिहा कर दिया गया.

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