मध्य प्रदेश में CBI ने BJP विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज किया धोखाधड़ी का केस, जानिए पूरा मामला

यह पहला मौका नहीं है जब पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ हो, इससे पहले भी चेक बाउंस के कई मामलों पर उनेक खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भोजपुर से विधायक सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी मोनिका पटवा के खिलाफ सीबीआई ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. पटवा परिवार के ख़िलाफ़ बैंक ऑफ बड़ौदा, इंदौर से मिली शिकायत पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है. जांच एजेंसी ने पटवा के भोपाल, इंदौर ऑफ़िस में शुक्रवार को तलाशी ली. पटवा मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सुन्दरलाल पटवा के भतीजे और राजनीतिक उत्तराधिकारी भी है.

क्या है मामला?

आरोप है कि मैसर्स पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में भगवती पटवा ऑटोमोटिव) इंदौर के डायरेक्टर रहते हुए बैंक आफ बड़ौदा के साथ 29.41 करोड़ रुपए की ठगी की है. बताया गया कि इंदौर स्थित कंपनी ने आईडीबीआई बैंक (IDBI) से ओवर क्रेडिट (over credit) की सुविधा ली. इसके बाद 13 सितंबर 2014 को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 36 करोड़ रुपए का लोन बढ़ाया. उक्त लोन 2 मई 2017 को एनपीए (Non-performing asset) घोषित कर दिया गया. यानि उसने खुद को किस्त भरने में फेल घोषित कर दिया. बाद में आरबीआई को इस जालसाजी की सूचना दी गई. इस दौरान पटवा की कंपनी पर 29.41 करोड़ बकाया था.

पहले भी चेक बाउंस के कई मामलों में दर्ज हो चुके हैं केस

गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ हो, इससे पहले भी चेक बाउंस के कई मामलों पर उनेक खिलाफ केस दर्ज हो चुका है. यहां तक की चेक बाउंस के मामले कोर्ट में है. दो साल पहले उन्हें चेक बाउंस के चार मामलों में छह माह की भोपाल की अदालत ने सजा सुनाई थी. हालांकि, उन्हें कोर्ट ने उसी दिन जमानत दे दी थी.

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