इस मामले में खुद बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीबीआई में विधायक पटवा की शिकायत की थी. बैंक ऑफ बड़ौदा ने शिकायत करते हुए कहा था कि साल 2014 से 2017 के दौरान कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 29 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है.
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (shivraj government) में मंत्री रहे बीजेपी के विधायक सुरेंद्र पटवा (Bjp Mla Surendra Patwa) और उनकी पत्नी मोनिका पटवा के खिलाफ सीबीआई (CBI) ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. सुरेंद्र पटवा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा (Ex CM Sunder Lal Patwa) के भतीजे हैं. पटवा और उनकी पत्नी पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. दोनों पर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 29 करोड़ रुपए के फ्रॉड करने का आरोप है. सुरेंद्र पटवा वर्तमान में रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं.
सीबीआई ने पटवा दंपति के साथ ही अज्ञात लोकसेवकों को भी इस मामले में आरोपी बनाया है. जबकि इस मामले में सीबीआई की टीम ने सुरेंद्र पटवा के इंदौर और भोपाल स्थित घरों की तलाशी भी ली, जहां जांच के दौरान सीबीआई को कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं. सुरेंद्र पटवा पर मेसर्स पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर रहते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा से 29 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है. उनकी इस कंपनी का नाम अब भागवती पटवा ऑटोमेटिव हो गया है.
बैंक ऑफ बड़ौदा ने की थी CBI में शिकायत
इस मामले में खुद बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीबीआई में विधायक पटवा की शिकायत की थी. बैंक ऑफ बड़ौदा ने शिकायत करते हुए कहा था कि साल 2014 से 2017 के दौरान कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 29 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है. कंपनी ने आईडीबीआई के द्वारा दी गई ओवर क्रेडिट की सुविधा लेने के बाद 13 सितंबर 2014 को बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा 36 करोड़ रुपए की राशि कार्यशील पूंजी ऋण और सावधि ऋण बढ़ाया गया.
बाद में 2 मई 2017 को इस लोन को एनपीए घोषित कर दिया गया था. इसके बाद बैंक द्वारा सीबीआई को जालजासी की शिकायत दर्ज कराई गई. बैंक की शिकायत के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी थी.
चैक बाउंस मामले में सुनाई जा चुकी है 6 महीने की सजा
बता दें कि इससे पहले बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा पर चेक बाउंस मामले में एमपी-एमएलए के लिए गठित कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने यह फैसला चेक बाउंस के दो मामलों में दिया है. न्यायालय ने चेक राशि का डेढ़ गुना प्रतिपूर्ति के तौर पर चुकाने का भी आदेश विधायक पटवा को दिया था. हालांकि सुरेंद्र पटवा को 25-25 हजारों रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई थी. लेकिन अब इस मामले में CBI ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है.