मुजफ्फरनगर..फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी दंगे के मुकदमे की सुनवाई:कादिर राणा, सईदुज्जमां सहित 10 हैं आरोपी, राज्यमंत्री एवं विधायकों के मुकदमे भी ट्रांसफर
2013 में भड़काऊ भाषण दिये जाने के मामले में पूर्व सांसद कादिर राणा, प्रदेश के पूर्व गृहराज्यमंत्री तथा कांग्रेस नेता सईदुज्जमां सहित 10 आरोपियों पर चल रहे मुकदमे की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। जिला जज के आदेश पर पूर्व सांसद तथा पूर्व विधायकों पर चल रहे उक्त मुकदमे को एमपी-एमएलए कोर्ट से सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित भाजपा के मौजूदा दो तथा एक पूर्व विधायक पर चल रहे मुकदमे भी ट्रांसफर कर दिये गए हैं।
30 अगस्त 2013 को शहर कोतवाली क्षेत्र के शहीद चौक पर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लाेगों ने पंचायत का आयोजन किया था। पंचायत के बाद शहर कोतवाली पुलिस ने पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमां, पूर्व विधायक नूरसलीम राना, मौलाना जमील सहित 10 लोगों पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। जिला जज चवन प्रकाश ने आदेश पर विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के जज गोपाल तिवारी ने उक्त मुकदमा सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रेक कोर्ट स्थानांतरित कर दिया। इसके अलावा पूर्व सांसद सईदुज्जमां पर चल रहे दो अन्य मुकदमे भी उक्त कोर्ट में ही ट्रांसफर कर दिये गए। इसके साथ ही पूर्व विधायक अनिल कुमार पर निषेधाज्ञा उल्लंघन में दर्ज एक मुकदमा भी सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थानांतरित किया गया है।
राज्यमंत्री कपिल देव, विधायकों के मुकदमे भी ट्रांसफर
विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल पर दर्ज तीन सहित बुढाना विधायक उमेश मलिक तथा सरधना विधायक संगीत सोम पर दो-दो मुकदमे भी ट्रांसफर कर दिये गए। इनके अलावा पूर्व विधायक अशोक कंसल तथा चर्चित अलनूर मीट प्लांट के विरोध में किये गए हंगामे के बाद थाना सिखेड़ा मे 2006 में दर्ज मुकदमा भी शामिल है। इन मुकदमों की संख्या 10 है। जिनमें विधायक उमेश मलिक तथा संगीत सोम पर दर्ज दो अलग-अलग मुकदमे, दंगे से पहले 31 अगस्त 2013 को सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव नंगला मदौड़ में आयोजित पंचायत का श्यामपाल चेयरमैन एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज एक मुकदमा भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर ट्रांसफर हुए मुकदमे
एडीजीसी मनोज ठाकुर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई थी कि जो मजिस्ट्रियल ट्रायल हैं उनकी सुनवाई मजिस्ट्रियल कोर्ट में तथा जो सेशन ट्रायल हैं उनकी सुनवाई सेशन कोर्ट में हाेनी चाहिए। बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही मुकदमे संबंधित कोर्ट में ट्रांसफर किये गए।