यूपी में 12 हजार में घर में खोल सकेंगे बार … बस 100 वर्ग मीटर जगह की जरूरत, 71 बोतल भी रख सकेंगे; यूपी कैबिनेट ने आसान किए नियम

आप शराब के शौकीन हैं और अपने ही घर में बार का मजा लेना चाहते हैं तो यूपी सरकार इसके लिए लाइसेंस देगी। आप इस बार से पैसे भी कमा सकते हैं। यूपी कैबिनेट ने आबकारी के ढेर सारे नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। 12000 रुपए फीस देकर शराब के शौकीन ‘होम बार’ बना सकेंगे।

घर में रिश्तेदारों के साथ पी सकते हैं शराब
आवासीय परिसर में भारत निर्मित शराब और विदेशी शराब को अपने परिजन, रिश्तेदारों, मेहमानों और दोस्तों (उम्र 21 साल से कम न हो) को पिलाने के लिए होम बार लाइसेंस ले सकेंगे। इसके लिए पहले 200 वर्ग मीटर एरिया की सिटिंग जगह चाहिए होती थी। जिसे घटाकर 100 वर्ग मीटर कर दिया गया है। ACS आबकारी संजय भूसरेड्डी ने बताया व्यवस्था को सरल कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति अपनाई गई है।

नई आबकारी नीति के मुताबिक लाइसेंस के लिए 100 वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए।
नई आबकारी नीति के मुताबिक लाइसेंस के लिए 100 वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए।

बार के लिए सिर्फ नक्शा जरूरी
अब सहायक दस्तावेजों के साथ प्रमाण पत्र या शपथ पत्र नहीं देना होगा। बल्कि इसकी जगह संबंधित विकास प्राधिकरण या स्थानीय निकाय से पास नक्शे की कॉपी देनी होगी।

लाइसेंस लेने के बाद आप घर में 15 कैटगरी की छोटी-बड़ी 71 बोतलें तक रख सकते हैं।
लाइसेंस लेने के बाद आप घर में 15 कैटगरी की छोटी-बड़ी 71 बोतलें तक रख सकते हैं।

12 हजार फीस, 25 हजार सिक्योरिटी
होम बार लाइसेंस सालाना जारी होंगे। इसके लिए 12 हजार रुपए शुल्क देना होगा। इसके साथ ही बतौर सिक्योरिटी 25 हजार रुपए जमा करने होंगे। होम बार का निरीक्षण सिर्फ आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी के मुताबिक, पहले घर में चार बोतल (750 मिली) तक शराब निशुल्क रखने की मंजूरी थी।

100 वर्ग मीटर जगह की जरूरत
घर में बार खोलने का लाइसेंस लेने के लिए 100 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होगी। पहले 40 लोगों के एकसाथ बैठने की अनुमति थी। अब इसे घटा दिया गया है। अब सिर्फ 30 लोग होम बार में बैठकर शराब पी सकते हैं। इसके साथ ही अब लाइसेंस रिन्यूअल के लिए एक महीने पहले ही अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस लेने के बाद आप अपने घर में 15 कैटेगरी की छोटी-बड़ी 71 बोतलें रख सकते हैं।

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