महिला कर्मचारियों के लिए यूपी सरकार का आदेश … शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले बिना अनुमति काम कराया तो होगी कार्रवाई

यहां तक की अगर कोई महिला 7 बजे के बाद काम करने से मना करती है, तो कंपनी या संस्था उस आधार पर उसको नौकरी से नहीं निकाल सकता है। सरकार ने आदेश दिया है कि इसको प्रदेश के सभी जिलों में सख्ती से लागू किया जाए। सबसे ज्यादा महिलाएं कॉल सेंटर, होटल इंडस्ट्री और रेस्त्रां में शाम 7 बजे के बाद काम करती है। कॉल सेंटर और होटल इंडस्ट्री में जहां पूरी रात काम होता है, वहीं रेस्त्रां भी रात 11 बजे तक खुले रहते हैं। ऐसे में अगर कोई महिला शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी नहीं करना चाहती है तो प्रबंधन उसको रोक नहीं सकता है।

लिखित सहमति के बाद काम कर सकती है

अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा ने बताया कि लिखित सहमति के बाद महिला शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम कर सकती हैं। हालांकि दौरान उस कर्मचारी को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक के लिए फ्री कैब फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो इसे श्रम कानून का उल्लंघन माना जाएगा। जिसके बाद जुर्माना से लेकर जेल तक हो सकती है। जानकारों का यह भी कहना है कि इसमें संस्थान का लाइसेंस तक कैंसिल किया जा सकता है।

प्राइवेट सेक्टर की महिलाओं को होगा सबसे ज्यादा फायदा

महिला मुद्दे पर काम करने संदीप खरे ने बताया कि इसका सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट सेक्टर की महिलाओं को होगा। अनुमान है कि यूपी में करीब पांच लाख से ज्यादा महिलाएं शाम 7 बजे के बाद भी काम करती है। हालांकि ज्यादातर लोगों का काम रात 11 बजे से पहले खत्म हो जाता है। लेकिन नाइट क्लब, बार, होटल और कॉल सेंटर पर लड़कियां पूरी रात काम करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि उनको घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी संस्था को दे दी गई है। इससे सुरक्षा का खतरा नहीं होगा।

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