मोटर व्हीकल एक्ट:अगस्त से चलेंगे केंद्र के नियम, हेलमेट न पहनने पर एक हजार जुर्माना
राज्य जुर्माना राशि को कम और ज्यादा नहीं कर सकेंगे …
अब मध्यप्रदेश में केंद्र के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किए जाने वाले जुर्माने को लागू करने की तैयारी है। अभी नगरीय व पंचायत चुनाव की आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के चलते जुर्माने की नई राशियां अगस्त आखिर से ही लागू हो सकेंगी।
खास बात यह भी है कि अब तक केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट में निर्धारित जुर्माना राशि को कम या बढ़ाकर राज्य सरकारें लागू कर देती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। मप्र में भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नई जुर्माना राशियां वसूली जाएंगी।
फिर खुली फाइल- परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पहले कोरोना के चलते मामला अटक गया था। अब मंत्रालय में नए प्रावधान अनुसार जुर्माना लागू करने की फाइल फिर खुल गई है। कैबिनेट की उप समिति जुर्माना राशियों सहित एक्ट का अध्ययन कर रही है।
121 तरह के जुर्माने-मप्र में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत राज्य व केंद्र के मिलाकर 121 तरह के जुर्माने वाहन संचालकों से वसूले जाते हैं। इनमें से 72 सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत व बाकी 49 राज्य सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट 1994 के तहत आते हैं।