आज संसद में आ सकता है राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए अहम बिल: वन्यजीव संरक्षण कानून उल्लंघन पर होगा एक लाख तक जुर्माना

लोकसभा में सोमवार को प्रश्नकाल और विधायी कार्यों के बाद नियम 193 के तहत महंगाई पर चर्चा को सूचीबद्ध किया गया है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक-2021 राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। विधेयक के कई प्रावधानों को लेकर वन्यजीव प्रेमी आपत्ति जता चुके हैं। इसे दिसंबर 2021 में संसद में पेश करने के बाद सांसद जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली स्टेंडिंग कमेटी को भेजा गया था।

केंद्र सरकार के संसद के मानसून सत्र में महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार होने के बाद सोमवार को राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा थमने की राह निकल सकती है। हालांकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति पर बयान का विवाद अभी थमा नहीं है। सरकार की ओर से कई अहम विधेयक दोनों सदनों में पेश हो सकते हैं। इनमें वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक-2021 शामिल है। स्टेंडिंग कमेटी की सिफारिशें मिलने के बाद केंद्रीय वन-पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव इस विधेयक को फिर से लोकसभा में पेश करेंगे।
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वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम पर आ चुकी हैं कई आपत्तियां

लोकसभा में सोमवार को प्रश्नकाल और विधायी कार्यों के बाद नियम 193 के तहत महंगाई पर चर्चा को सूचीबद्ध किया गया है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक-2021 राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। विधेयक के कई प्रावधानों को लेकर वन्यजीव प्रेमी आपत्ति जता चुके हैं। इसे दिसंबर 2021 में संसद में पेश करने के बाद सांसद जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली स्टेंडिंग कमेटी को भेजा गया था।
मनीष तिवारी उठाएंगे महंगाई का मुद्दा
लोकसभा में शिवसेना के विनायक राउत और कांग्रेस के मनीष तिवारी को नियम 193 के तहत महंगाई का मुद्दा उठाने की स्वीकृति दी गई है। अग्निपथ योजना को लेकर तिवारी पार्टी लाइन से हटकर अपनी बात रख चुके हैं। ऐसे में सदन में महंगाई का मुद्दा उठाने की मंजूरी देने को भाजपा की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। राज्यसभा में एनसीपी सांसद फोजिया खान ने महंगाई पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। फिलहाल राज्यसभा ने इसे सूचीबद्ध नहीं किया है। सूत्रों का कहना है कि इसे मंगलवार को सूचीबद्ध करने की संभावना है।
जुर्माना बढ़कर हो जाएगा एक लाख
वहीं वन्य जीव संरक्षण कानून संशोधन विधेयक पारित होने के बाद का सामान्य उल्लंघन पर जुर्माना 25 हजार से बढ़कर एक लाख रुपए तक हो जाएगा, जबकि विशेष रूप से संरक्षित वन्य जीव को लेकर उल्लंघन करने पर न्यूनतम जुर्माने को 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया है।

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