नेता-ठेकेदारों ने एक रूपया नहीं किया जमा,अब 60 करोड़ वसूली के लिए आरआरसी आज होगी जारी

नेता-ठेकेदारों ने एक रूपया नहीं किया जमा,अब 60 करोड़ वसूली के लिए आरआरसी आज होगी जारी
बिलौआ-रफादपुर की खदानों के मामले में पहली बार कलेक्टर कोर्ट की ओर से साठ करोड़ का जुर्माना ठोकने की बड़ी कार्रवाई तो हुई लेकिन नेता-ठेकेदारों ने एक रूपया जमा नहीं किया। इन छह खदान संचालकों में कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा सहित ठेकेदार शामिल हैं
बिलौआ-रफादपुर में कांग्रेस नेता सुनील शर्मा सहित 6 खदान संचालकों पर कलेक्टर ने ठोका था जुर्माना
आज माइनिंग विभाग जारी कर सकता है रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट

ग्वालियर. । बिलौआ-रफादपुर की खदानों के मामले में पहली बार कलेक्टर कोर्ट की ओर से साठ करोड़ का जुर्माना ठोकने की बड़ी कार्रवाई तो हुई लेकिन नेता-ठेकेदारों ने एक रूपया जमा नहीं किया। इन छह खदान संचालकों में कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा सहित ठेकेदार शामिल हैं जिनपर अगस्त 2022 में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जुर्माना ठोका था। लीज क्षेत्र के अलावा सरकारी जमीन पर जमकर अवैध उत्खनन कर मोटी कमाई की गई। इस मामले में जांच पड़ताल के बाद मामला कलेक्टर कोर्ट में लंबित था और पांच कलेक्टर बदल गए लेकिन जुर्माना नहीं हुआ, इसके बाद मौजूदा कलेक्टर ने छह खदान संचालकों पर साठ करोड़ का जुर्माना ठोका। समय देने के बाद भी किसी ने जुर्माना जमा नहीं किया इसलिए अब आरआरसी यानि रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई होगी। सोमवार को आरआरसी जारी हो सकती है।

यहां यह बता दें कि नईदुनिया ने पांच साल पांच पांच कलेक्टर,425 करोड़ नहीं वसूले क्योंकि मंत्री-नेताओं की हैं खदानेंशीर्षक से प्रमुखता से बिलौआ-रफादपुर की खदानों के मामले को उठाया था। इसमें बताया था कि पिछले पांच साल में पांच कलेक्टर बदल गए लेकिन लीज क्षेत्र के अलावा सरकारी जमीन पर काले पत्थर का खनन करने के बाद भी कलेक्टर कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सका। 425 करोड़ रूपए के जुर्माने का प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर कोर्ट में भेजा गया था लेकिन जुर्माना के आदेश जारी नहीं किए जा रहे थे। इन खदानों में नेता-मंत्रियों की खदानें भी शामिल हैं। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद तत्काल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कलेक्टर कोर्ट के जरिए 6 मामलों में जुर्माने के आदेश जारी कर दिए।

 

स्वीकृत लीज क्षेत्र से बाहर खनन कर पहुंचाई राजस्व हानि

जिले के डबरा अनुविभाग के अंतर्गत रफादपुर बिलौआ क्षेत्र में इन क्रेशर आधारित खदान संचालकों ने स्वीकृत लीज के बाहर सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन कराया था। यह जांच वर्ष 2017 में डबरा के तत्कालीन एसडीएम अमनवीर सिंह बैंस ने कराई थी। इस जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि खदान संचालकों ने स्वीकृत लीज से बाहर खनन कर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई है। इस जांच के आधार पर खनिज विभाग ने कलेक्टर न्यायालय में मामले दायर किए थे। विधिवत सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद कलेक्टर न्यायालय ने यह आदेश जारी किए। एसडीएम डबरा व संबंधित तहसीलदारों के प्रतिवेदन और विभिन्न गवाहों के बयानों के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के न्यायालय ने इन क्रेशर आधारित उत्खनन पट्टेधारियों को दोषी पाया और जुर्माना अधिरोपित किया।

इनपर लगे हैं जुर्माने: कुल 60 करोड़ 23 लाख रूपए

1-सरदार सिंह पुत्र प्रताप सिंह गुर्जर- 35 करोड़ 69 लाख

2-मुनेंद्र मंगल पुत्र दिनेश चंद मंगल,तेजवन जैन,वेदप्रकाश गाेयल,गुलाब सिंह- 7 करोड़ 51 लाख

3-सुनील शर्मा,सरदार सिंह गुर्जर-3 करोड़ 69 लाख

4-राजेश नीखरा पुत्र भगवत नीखरा- 6 करोड़ 43 लाख

5-धर्मेंद्र सिंह गुर्जर- 9 करोड़ 43 लाख

6-बहादुर सिंह पुत्र धर्मेंद्र सिंह-45 लाख 75 हजार

कथन

बिलौआ-रफादपुर में लीज क्षेत्र से हटकर अवैध खनन के मामले में छह केसों में 60 करोड़ 23 लाख रूपए का जुर्माना कलेक्टर न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया गया है। संचालकों ने अभी तक जुर्माना राशि जमा नहीं की है, सोमवार को आरआरसी जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।

प्रदीप भूरिया, जिला खनिज अधिकारी

 

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