ग्वालियर : बड़ी इमारतों में विद्युत सुरक्षा प्रमाण-पत्र के बाद मिलेगा फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, पुरानी इमारतों में दो माह के अंदर करना होगा आवेदन
फायर सुरक्षा उपकरण:बड़ी इमारतों में विद्युत सुरक्षा प्रमाण-पत्र के बाद मिलेगा फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, पुरानी इमारतों में दो माह के अंदर करना होगा आवेदन
पिछले कुछ समय से अनापत्ति और फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र की व्यवस्था का केंद्रीयकरण करते हुए भोपाल से ही कर दी गई थी …
शहर की बड़ी इमारतों में एक बार फिर फायर सुरक्षा उपकरण लगवाने के लिए शासन गंभीर है। पांच हजार वर्गफीट क्षेत्र व 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों के लिए पहले विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना होगा। उसके बाद फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने एक बार फिर से बड़ी इमारतों में आग से सुरक्षा के मामले को लेकर गंभीरता दिखाई है। विभाग उप सचिव आरके कार्तिकेय ने सभी जिलों के कलेक्टर और नगरीय निकाय प्रमुखों को पत्र लिखकर विभाग द्वारा तैयार की गई नई गाइड लाइन का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
पिछले कुछ समय से अनापत्ति और फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र की व्यवस्था का केंद्रीयकरण करते हुए भोपाल से ही कर दी गई थी। लेकिन इसमें आने वाली तकनीकी परेशानियों को देखते हुए दोबारा से ये व्यवस्था नगरीय निकायों के प्रमुखों को दे दी गई। व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने के लिए औचक निरीक्षण का भी प्रावधान किया गया है। इसमें फायर ऑफिसर उन भवनों में से जिनकी रिपोर्ट पेश की गई है, में से 10 फीसदी भवनों का औचक निरीक्षण करेंगे। निगमायुक्त किशोर कन्याल ने कहा कि बड़ी इमारतों में फायर सेफ्टी को लेकर शासन के नए निर्देश आए हैं। इनके पालन के लिए हम जल्द ही व्यवस्था बना रहे हैं।