राजधानी में इन स्थानों पर हर समय खुले मिलेंगे रेस्तरां और भोजनालय …?

 राजधानी में इन स्थानों पर हर समय खुले मिलेंगे रेस्तरां और भोजनालय, जेब करनी पड़ सकती है अधिक ढीली

नए साल पर उपराज्यपाल ने व्यवसायियों को तोहफा दिया है। दिल्ली में अब खानपान से संबंधित लाइसेंस लेने की प्रक्रिया आसान होगी। 49 दिनों में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं, 28 अलग-अलग तरह के दस्तावेज भी नहीं देने पड़ेंगे। फाइव स्टार व थ्री स्टार होटलों में देर रात तक जाम छलकाने की आजादी होगी।

भोजनालय, रेस्तरां, गेस्ट हाउस और होटल की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। फाइव व थ्री स्टार होटल के रेस्तरां व बार में देर रात दो बजे और अन्य सभी रेस्तरां व बार देर रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। इससे दिल्ली में नाइट कल्चर को बढ़ावा मिलेगा और लाइसेंस की प्रक्रिया भी आसान होगी। इसके लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आदेश जारी कर दिया है।

लाइसेंस में ऑनलाइन और फेसलेस पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यह कदम उपराज्यपाल ने ”ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” सुनिश्चित करने के लिए उठाया है ताकि ”नाइट टाइम इकोनॉमी” को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। फाइव स्टार व फोर स्टार होटल में सभी रेस्तरां (जो हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी परिसर के भीतर होंगे) को भुगतान के बाद सातों दिन चौबीस घंटे के आधार पर काम करने की अनुमति दी जाएगी। होटलों को एक से अधिक शराब के लिए अलग-अलग लाइसेंस लेने होंगे। होटल परिसर के भीतर शराब परोसने वाले रेस्तरां/बार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

विभिन्न एजेंसियां जिसमें एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और डीपीसीसी शामिल हैं वह वित्तीय वर्ष के अनुसार काम करेंगी। 31 मार्च को समाप्त होने वाला समकालिक वित्तीय वर्ष में ही लाइसेंस/एनओसी जारी करना होगा। लाइसेंस वाले 21 पेज वाले फार्म को कम कर 9 पृष्ठ वाला किया गया है। लाइसेंस प्रदान करने के लिए समय निर्धारित किया गया है। दिल्ली में नए लाइसेंस प्रदान करने का औसत समय 3 वर्ष अभी तक था। आवेदन के लिए प्रोसेसिंग फीस 1,000 रुपये जमा करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया जा सकेगा। इन दस्तावेज की जांच 10 दिनों में पूरा करने की बाध्यता होगी। कमी दूर करने का समय 15 दिनों का मिलेगा।

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