राजधानी में इन स्थानों पर हर समय खुले मिलेंगे रेस्तरां और भोजनालय …?
राजधानी में इन स्थानों पर हर समय खुले मिलेंगे रेस्तरां और भोजनालय, जेब करनी पड़ सकती है अधिक ढीली
नए साल पर उपराज्यपाल ने व्यवसायियों को तोहफा दिया है। दिल्ली में अब खानपान से संबंधित लाइसेंस लेने की प्रक्रिया आसान होगी। 49 दिनों में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं, 28 अलग-अलग तरह के दस्तावेज भी नहीं देने पड़ेंगे। फाइव स्टार व थ्री स्टार होटलों में देर रात तक जाम छलकाने की आजादी होगी।
भोजनालय, रेस्तरां, गेस्ट हाउस और होटल की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। फाइव व थ्री स्टार होटल के रेस्तरां व बार में देर रात दो बजे और अन्य सभी रेस्तरां व बार देर रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। इससे दिल्ली में नाइट कल्चर को बढ़ावा मिलेगा और लाइसेंस की प्रक्रिया भी आसान होगी। इसके लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आदेश जारी कर दिया है।
विभिन्न एजेंसियां जिसमें एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और डीपीसीसी शामिल हैं वह वित्तीय वर्ष के अनुसार काम करेंगी। 31 मार्च को समाप्त होने वाला समकालिक वित्तीय वर्ष में ही लाइसेंस/एनओसी जारी करना होगा। लाइसेंस वाले 21 पेज वाले फार्म को कम कर 9 पृष्ठ वाला किया गया है। लाइसेंस प्रदान करने के लिए समय निर्धारित किया गया है। दिल्ली में नए लाइसेंस प्रदान करने का औसत समय 3 वर्ष अभी तक था। आवेदन के लिए प्रोसेसिंग फीस 1,000 रुपये जमा करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया जा सकेगा। इन दस्तावेज की जांच 10 दिनों में पूरा करने की बाध्यता होगी। कमी दूर करने का समय 15 दिनों का मिलेगा।