अनुच्‍छेद 370: SC ने येचुरी से कहा- ‘आप सिर्फ अपने दोस्‍त से मिलने कश्‍मीर जा सकते हैं, लेकिन…’

नई दिल्‍ली: जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्‍य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ कई संगठनों और व्यक्तियों ने मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले के खिलाफ याचिकाएं दायर की थीं. इन सबकी एक साथ सुनवाई करते हुए पहली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्‍लामिया के कानून के छात्र मोहम्मद अलीम सैयद को अनंतनाग में उसके माता-पिता से मिलने की इजाजत दी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अलीम सैयद की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा.

इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने माकपा नेता सीताराम येचुरी को अपने पार्टी के एक नेता मोहम्मद युसुफ तरंगिनि से मिलने के लिए कश्मीर जाने की इजाजत दी. दरअसल सीताराम येचुरी की तरफ से उनके वकील ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के बीमार पूर्व विधायक से नहीं मिल पाया. मुझे एयरपोर्ट से लौटा दिया गया. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम आदेश देते हैं, आप जाइए. सिर्फ अपने दोस्त से मिलने के लिए. उनका हाल-चाल लीजिए. वापस आ जाइए. और कोई गतिविधि न करें.

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