BJP पूर्व विधायक सहित 6 लोगों को सजा …!
पूर्व विधायक ने 11 साल पहले अबकारी विभाग की कार्रवाई में लगाई थी अड़चन …
- MP एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा
ग्वालियर की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट ने भिंड के पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह और उनके छह समर्थकों को ग्यारह साल पुराने मामले में सबूतों के आधार पर 6 महीने की सजा से दंडित किया है। यह सजा एमपी एमएलए कोर्ट महेंद्र सैनी ने सुनाई है। साथ ही विधायक सहित अन्य आरोपियों पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वही सभी आरोपियों को स्थाई जमानत का लाभ देते हुए जमानत दे दी गई है।
यह है पूरा मामला
बता दें कि यह मामला 8 मार्च 2012 का है जहां भिण्ड के लहार चुंगी स्थित शराब की दुकान के पास अवैध शराब को पकड़ने की पुलिस कार्रवाई कर रही थी। उसी दौरान भिण्ड के बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह अपने डेढ़ दर्जन से ज्यादा साथियों के साथ वहां आए और पुलिस को शराब कारोबार और तस्करी की कार्रवाई में उन्होंने अड़चन पैदा की। शासकीय कार्य में बाधा सहित मारपीट करने जैसी धाराओं के तहत पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह उसके बेटे पुष्पेंद्र सिंह सहित राजू सिंह, अरविंद सिंह, छोटे सिंह और राहुल सिंह इस मामले में दोषी पाया है और उन्हें 6 महीने के कारावास की सजा से दंडित किया है एवं सभी पर 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर इन आरोपियों को एक महीने की सजा अतिरिक्त भुगतना पड़ेगी।
तीन साल से सजा कम इसलिए मिली जमानत
यह सजा 3 साल से कम है इसलिए सभी को फिलहाल अस्थाई जमानत का लाभ दिया गया है। अपनी स्थाई जमानत के लिए उन्हें एक महीने का समय दिया गया है इस मामले में अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
11 साल पुराने मामले में आया फैसला
शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि जिस मामले में न्यायालय ने भिंड के बीजेपी के पूर्व विधायक उनके बेटे सहित चार लोगों को 6 महीने की सजा से दंडित किया है। यह मामला करीब 11 साल पुराना है जहां 8 मार्च 2012 को लहार चुंगी के पास शराब की दुकान पर आबकारी विभाग की कार्रवाई के दौरान का है। इस मामले में चालान न्यायालय में पेश करने के बाद अभियोजन ने न्यायालय में अभियोजन ने 15 साक्ष्यों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया था। इस मामले में शनिवार को न्यायालय का फैसला आया है। इस फैसले में पूर्व विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा उनके बेटे पुष्पेंद्र सिंह सहित छह लोगों छठे महीने की कारावास से दंडित किया है। साथ ही सभी आरोपियों पर न्यायालय ने पांच-पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं बनने पर अतिरिक्त 1 महीने की सजा बढ़ा दी जाएगी । वहीं छह अन्य आरोपियों को साक्ष्य के आधार पर दोष मुक्त कर दिया गया है।