ट्रेन में सफर करते समय खुद रखें सामान का ध्यान ..! सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला ..

‘ट्रेन में सफर करते समय खुद रखें सामान का ध्यान’, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कहा- जब यात्री हिफाजत नहीं कर सकते तो…
सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला उस मामले को रद्द करते हुए सुनाया जिसमें चोरी को लेकर रेलवे को एक लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 जून) को फैसला सुनाते हुए कहा, ”अगर ट्रेन की यात्रा करते समय यात्री के पैसे चोरी हो जाते है तो इसे रेलवे की सेवाओं में कमी के तौर पर नहीं माना जा सकता है.” इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें रेलवे को एक लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था.

‘जब यात्री अपनी चीजों की हिफाजत नहीं कर पा रहे…’

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच के मुताबिक, अगर ट्रेन में कोई सामान चोरी हो रहा है तो यह किसी भी तरह से रेलवे की सेवाओं में कमी नहीं मानी जा सकती है. यदि यात्री अपने सामान की सुरक्षा खुद नहीं कर सकता है तो इसके लिए रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. उन्होंने आगे कहा कि हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जब यात्री अपनी चीजों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं तो चोरी होने पर रेलवे की तरफ से सेवाओं में कमी कैसे कही जा सकती है.

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