ग्रेटर नोएडा, । उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले स्कूलों के ऊपर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। 15 प्रतिशत फीस समयोजित न करने वाले 100 से अधिक स्कूलों के ऊपर एक एक लाख रुपये दंड लगाया गया था। आरोपित दंड की धनराशि जमा न करने वाले चार स्कूलों खैतान पब्लिक स्कूल नोएडा, जीडी गोयंका स्कूल ग्रेटर नोएडा, शिव नादर स्कूल नोएडा, सैनफोर्ट स्कूल ग्रेटर नोएडा पर एक-एक लाख रुपये दंड की वसूली के लिए आरसी जारी की गई है। शेष स्कूलों के विरुद्ध भी शीघ्र ही की कार्रवाई की जाएगी।

क्या बोले जिला विद्यालय निरीक्षक?

जिला विद्यालय निरीक्षक डाक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने शैक्षिक वर्ष 2020-21 में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के विषय में विद्यालय प्रबंधन द्वारा वसूली गई 15 प्रतिशत फीस समायोजित करने तथा स्कूल छोड़ चुके छात्रों को वापस किए जाने का आदेश दिया गया था, जिसको लेकर स्कूल द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मात्र फीस वापसी के आदेश पर स्टे दिया गया तथा फीस के समायोजन पर कोई स्टे नहीं दिया गया।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी यह निर्देश दिए गए थे कि न्यायालय इलाहाबाद का आदेश यथावत है। इसी क्रम में डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के अनुपालन में जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों का पालन न करने वाले 100 से अधिक स्कूलों पर एक एक लाख रुपये का दंड आरोपित किया गया था, परंतु मात्र कुछ ही स्कूलों द्वारा आरोपित दंड की धनराशि जमा कराई गई है, जिसको लेकर डीएम मनीष कुमार वर्मा के द्वारा आरोपित दंड की धनराशि जमा न करने पर चार स्कूलों खैतान पब्लिक स्कूल नोएडा, जीडी गोयंका स्कूल ग्रेटर नोएडा, शिव नादर स्कूल नोएडा, सैनफोर्ट स्कूल ग्रेटर नोएडा पर आरोपित दंड की धनराशि वसूली के लिए आरसी निर्गत की गई है। शेष विद्यालयों के विरुद्ध भी शीघ्र ही आरोपित दंड की धनराशि वसूली के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।