दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया- साइबर अपराधों के लिए सभी जिलों में 15 थाने, 24 घंटे ऑनलाइन सेवा

 दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया- साइबर अपराधों के लिए सभी जिलों में 15 थाने, 24 घंटे ऑनलाइन सेवा
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने एक जनहित याचिका के जवाब में कहा कि साइबर अपराधों की रिपोर्ट ऑनलाइन के साथ-साथ चौबीसों घंटे काम करने वाले सुविधा नंबर ‘1930’ के माध्यम से भी आसानी से की जा सकती है।

जनहित याचिका में किसी कथित साइबर अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत किए जाने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करने की मांग की गई थी। दिल्ली पुलिस ने तथ्यों के आधार पर कहा, कुछ मामले केवल सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत दर्ज किए जाते हैं, और अन्य के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रासंगिक प्रावधान भी लागू किए जाते हैं।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि आईपीसी जैसे पारंपरिक कानूनों को घृणास्पद भाषण, पीछा करने, आतंकवादी एजेंडे के ऑनलाइन प्रचार के लिए भर्ती, धोखेबाज संदेश भेजने आदि जैसे विभिन्न साइबर संबंधित अपराधों और अपराधों को संबोधित करने के लिए लागू किया जा सकता है।

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