भिंड जिला प्रशासन ने टिकासरा की दुकानों को अवैध बताते हुए मांगा जवाब !

पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ.गोविंदसिंह व भाई गजेंद्रसिंह को नोटिस
भिंड जिला प्रशासन ने टिकासरा की दुकानों को अवैध बताते हुए मांगा जवाब

भिंड जिला प्रशासन ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह व उनके भाई गजेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया है। दिए गए नोटिस में 11 जून को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की बात कही है। यह नोटिस भिंड के भारौली रोड पर स्थित टिकासरा की दुकानों के संबंध में दिया गया है।

भिंड एसडीएम कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम कीरत पुरा मौजा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 566 के अंश भाग पर तीन दुकानों का व लोकन्यास मथुरा सिंह स्मृति वैशपुरा के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह पुत्र मथुरा सिंह निवाासी वैशपुरा के द्वारा सर्वे क्रमांक 567 के अंशभाग पर सात दुकानों का निर्माण कराया गया है। इन दुकानों के निर्माण को लेकर बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई है। इसलिए जिला प्रशासन इन दुकानों को अवैध मान रहा है। इसी संबंध में भिंड एसडीएम कार्यालय द्वारा जारी किए गए नोटिस में लिखा गया हैकि 11 जून 2024 को अपना पक्ष एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत कराएं।

इसी तरह एक नोटिस भिंड कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी किया गया है जिसमें टिकासरा के सात दुकानों के सर्वे क्रमांक का उल्लेख करते हुए लिखा गया है। नोटिस में उल्लेख किया गया हैकि स्व. मथुरा सिंह स्मृति के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए समक्ष अनुज्ञा एवं व्यपवर्तन के दुकानों का निर्माण कराया है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा जारी किए गए नोटिस में 24 जून को स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण न देने पर एक पक्षीय कार्रवाई की बात भी लिखी गई है।

इस पूरे मामले में कलेक्टर श्रीवास्तव ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह व उनके भाई को नोटिस दिए जाने व पक्ष प्रस्तृत किए जाने की बात स्वीकारी है। नोटिस का जवाब न मिलने पर वैधानिक कदम उठाने की बात कही है।

कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी नोटिस।
कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी नोटिस।
एसडीएम कार्यालय भिंड की ओर से जारी नोटिस।
एसडीएम कार्यालय भिंड की ओर से जारी नोटिस।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *