24 घंटे खुले रहेंगे मॉल-रेस्टोरेंट, बाजार…शराब की दुकानें नहीं ! जानें नया नियम

24 घंटे खुले रहेंगे मॉल-रेस्टोरेंट, बाजार…शराब की दुकानें नहीं ! जानें नया नियम

MP News : विभाग तैयार, अब श्रम कानून बदलकर लागू करेगी सरकार प्रदेश में 24 घंटे खुल सकेंगे बाजार, मॉल-रेस्त्रां, देश का ७वां राज्य होग

MP News : राज्य के शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके तहत मुख्य बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, रिसोर्ट, बिजनेस सेंटर 24 घंटे खुल सकेंगे। श्रम विभाग ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। श्रम कानूनों में संशोधन के बाद यह लागू होगा। विधि विभाग से परामर्श के बाद एक-दो दिन में आदेश जारी होंग। बताते हैं, श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने पिछले माह सीएम डॉ. मोहन यादव से चर्चा की थी।
सीएम ने सैद्धांतिक सहमति दी। गुरुवार को मंत्री ने मुहर लगा दी। प्रस्ताव के तहत 24 घंटे कारोबार करने वालों को श्रम कानूनों का पालन करना होगा। 24 घंटे में 8- 8घंटे की तीन शिप्ट होंगी। 8 घंटे के हिसाब से कर्मियों को वेतन व सुविधाएं देनी होंगी। सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम की अनुमति नहीं होगी।
अर्थव्यवस्था में सुधार होगा

आम लोगों के लिए होटल, रेस्टोरेंट, औद्योगिक इकाइयां व सर्विस से जुड़ी सेवाएं भी 24 घंटे मिलेंगी। सूबे की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। 24 घंटे बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, आइटी सेक्टर खोलने वाला मप्र 7वां राज्य होगा। अभी कर्नाटक, महराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, तेलंगाना में यह लागू है।

बार-शराब दुकानों पर लागू नहीं

बार, शराब दुकान, अहाते, पब, डिस्को क्लब आदि में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। यहां वर्तमान व्यवस्था ही लागू रहेगी।

इन नगरीय क्षेत्रों में शुरू हो सकेगी नई व्यवस्था

राजधानी भोपाल, औद्योगिक नगरी इंदौर सहित ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, सतना, सिंगरौली, कटनी, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, मुरैना इत्यादि के साथ औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, मालनपुर में भी यह व्यवस्था लागू होगी।

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