24 घंटे खुले रहेंगे मॉल-रेस्टोरेंट, बाजार…शराब की दुकानें नहीं ! जानें नया नियम
24 घंटे खुले रहेंगे मॉल-रेस्टोरेंट, बाजार…शराब की दुकानें नहीं ! जानें नया नियम
MP News : विभाग तैयार, अब श्रम कानून बदलकर लागू करेगी सरकार प्रदेश में 24 घंटे खुल सकेंगे बाजार, मॉल-रेस्त्रां, देश का ७वां राज्य होग
अर्थव्यवस्था में सुधार होगा
आम लोगों के लिए होटल, रेस्टोरेंट, औद्योगिक इकाइयां व सर्विस से जुड़ी सेवाएं भी 24 घंटे मिलेंगी। सूबे की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। 24 घंटे बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, आइटी सेक्टर खोलने वाला मप्र 7वां राज्य होगा। अभी कर्नाटक, महराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, तेलंगाना में यह लागू है।
बार-शराब दुकानों पर लागू नहीं
बार, शराब दुकान, अहाते, पब, डिस्को क्लब आदि में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। यहां वर्तमान व्यवस्था ही लागू रहेगी।
इन नगरीय क्षेत्रों में शुरू हो सकेगी नई व्यवस्था
राजधानी भोपाल, औद्योगिक नगरी इंदौर सहित ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, सतना, सिंगरौली, कटनी, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, मुरैना इत्यादि के साथ औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, मालनपुर में भी यह व्यवस्था लागू होगी।