ग्वालियर : नगर निगम ने खुद लगाए डिवाइडरों पर होर्डिंग !
नगर में नियमानुसार होर्डिंग व बैनर लगवाने का काम नगरनिगम का है। लेकिन नगरनिगम दोहरा रवेया अपना रहा है। नगरनिगम ने खुद ही कुछ होर्डिंग नियमानुसार नहीं लगवाए हैं। अब निगम के अफसर कह रहे हैं कि वे इन होर्डिंग व बैनरों को हटवाएंगे। हालांकि अभी तक नगरनिगम ने इस तरह की कार्रवाई शुरू नहीं कीा
शिंदे की छावनी पर लगाया गया बैनर …
- कुछ समय पहले ही जिन कंपनियों को दिए थे नोटिस,
- उसमें नगरनिगम ने कुछ हटाए कुछ नहीं
- नगरनिगम अपना रहा है दोहरा रवैया
ग्वालियर। शहर में होर्डिंग के लिए बनाए गए नियमों का एकरूपता से निगम ही पालन नहीं करवा पा रहा है। निगम के चिह्नित स्थानों जहां होर्डिंग नहीं लगाए जा सकते और डिवाइडरों पर लगे यूनीपोलों के खिलाफ कुछ समय पहले ही कार्रवाई की गई थी, इसमें जिन फर्मों को नोटिस जारी किए, उसमें एक पर कार्रवाई कर दी जबकि समान गलती होने पर दूसरी पर कोई कार्रवाई नहीं की।
होर्डिंग के नियमों के इस तरह की मनमानी को लेकर निगम अफसर कटघरे में भी हैं। अवैध होर्डिंग को लेकर पूर्व में हाइकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी। बता दें कि नगर निगम सीमा में निगम द्वारा चिन्हित स्थल ऐसे जहां होर्डिंग लगाए नहीं जा सकते हैं, वहां भी कुछ स्थानों पर होर्डिंग लगे हुए हैं। इसके अलावा डिवाइडरों पर यूनिपोल होर्डिंग नहीं होना चाहिए।
अप्रैल 2024 में इन्हीं नियमों के उल्लंघन पर कई फर्मो को नगर निगम की होर्डिंग शाखा की ओर से नोटिस जारी किए गए थे जिसमें सांवरिया सेठ एडवरटाइजर्स, ग्लोमार्ट, अजय एड सहित कई फर्में शामिल थीं। नगर निगम ने इन फर्मों को नोटिस जारी किए और होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए। सांवरिया सेठ फर्म का ठेका निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई, लेकिन दूसरी फर्मों के होर्डिंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की।
अफसर बोले हटाए जाएंगे होर्डिंग
इस मामले में निगम अधिकारियों का कहना है कि डिवाइडरों पर यूनिपोल व चिन्हित स्थलों पर होडिंग नहीं लगाया जा सकता है, वर्तमान में जिन प्वाइंट पर लगे हैं उन्हें हटाया जाएगा। इस मामले में पूर्व में सांवरिया सेठ सहित और भी फर्मों को नोटिस दिया गया था। इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी।