नया कानून:अब कैमरे पहन दबिश देगी पुलिस, लाइव देखेंगे अफसर
नया कानून:अब कैमरे पहन दबिश देगी पुलिस, लाइव देखेंगे अफसर
एक जुलाई से हुए कानून में बदलाव के बाद मप्र पुलिस अब करीब 1200 बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदने जा रही है। पहले से मौजूद ऐसे कैमरों का अब तक केवल ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्रवाई के दौरान इस्तेमाल करती रही है। अब नए कानून के तहत हर दबिश या सर्चिंग की वीडियोग्राफी भी जरूरी की गई है। इसलिए बॉडी वॉर्न कैमरे इस नई व्यवस्था में ज्यादा मुफीद होंगे। पुलिस की दबिश की कार्रवाई कंट्रोल रूम पर अफसर लाइव देख सकेंगे। इसके लिए 600 लाइव स्ट्रीमिंग कैमरे और 600 ऑफ लाइन कैमरे खरीदे जाएंगे।
यह भी सामने आया है कि पुराने कैमरों के लैंस जल्दी टूट जाते हैं, पिक्चर क्वालिटी कमजोर है, स्टोरेज भी कम है। डीआईजी एसएएफ सेंट्रल जोन अमित सांघी ने बताया कि इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही नए बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदे जाएंगे।
सभी जिलों में बंटेंगे, लाइव रेड भी कर सकेंगे रिकॉर्ड
1200 बॉडी वॉर्न कैमरे प्रदेश के सभी जिलों में उनकी जरूरत के आधार पर बांटे जाएंगे। मप्र पुलिस ने इससे पहले भी बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदे थे। इनमें से 30 कैमरे फिलहाल भोपाल ट्रैफिक पुलिस भी इस्तेमाल कर रही है। हालांकि, इनका इस्तेमाल केवल चालानी कार्रवाई के दौरान होता है। नए कैमरों में 600 ऐसे होंगे, जिनकी रिकॉर्डिंग फीड पुलिस कंट्रोल रूम में लाइव देखी जा सकेगी। इन्हें लाइव रेड या धरने-प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा।