MP: जबलपुर हाईकोर्ट ने परिसीमन को लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब

जबलपुर: मध्यप्रदेश में नगर निगम और पंचायतों की सीमाओं पर हो रहे परिसीमन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य सरकार के जवाब दाखिल ना करने पर कोर्ट ने आदेश जारी किया. कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार तत्काल परिसीमन को लेकर हाईकोर्ट में रिकॉर्ड तलब करें.

दरअसल मध्य प्रदेश में नगरी निकाय के चुनाव के मद्देनजर नगर निगम की सीमा में हो रहे परिसीमन के खिलाफ 42 याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई हैं. याचिकाओं में कहा गया है कि परिसीमन के नोटिफिकेशन जारी करने पर नियमों का पालन नहीं किया गया है. अधिसूचना जारी करने का अधिकार केवल राज्यपाल को है. लेकिन तमाम कलेक्टरों ने अपने अधिकार से नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो नियमों के खिलाफ है.

इन्हीं याचिकाओं पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. जिसमें सरकार को  परिसीमन की कार्रवाई पर जवाब देना था. लेकिन सरकार ने जबाव दाखिल नहीं किया. इसी पर कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल परिसीमन को लेकर हाईकोर्ट में रिकॉर्ड तलब करें और यह भी बताएं कि कलेक्टर्स ने किस अधिकार से राज्यपाल के नाम से अधिसूचना जारी की है. अब इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी.

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