सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की महात्मा गांधी को भारत रत्न देने वाली याचिका, कहा- इससे कहीं ऊपर हैं राष्ट्रपिता

सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी को महात्मा गांधी के लिए भारत रत्न देने वाली मांग से संबंधित पीआईएल को खारिज कर दिया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि महात्मा गांधी भारत रत्न से कहीं ऊपर हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए PIL करने वाले को केंद्र सरकार से इस बारे में लिखने के लिए कहा है. सीजेआआई ने कहा कि महात्मा गांधी को किसी औपचारिक मान्यता की आवश्यकता नहीं है. वो राष्ट्रपिता हैं. वह इन मान्यताओं से बहुत ऊपर हैं. लोग उन्‍हें बेहद सम्‍मान की नजर से देखते हैं.

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Supreme Court, while declining to pass any order in the PIL, said that Mahatma Gandhi is much higher than Bharat Ratna

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Supreme Court refuses to issue any order or directive to the Union of India for conferring Bharat Ratna on Mahatma Gandhi.

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गांधी को भारत रत्‍न देने की मांग को लेकर कई बार पीआईएल दाखिल की जा चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने हर बार यही कहकर खारिज किया कि गांधी को भारत रत्‍न देना उनके योगदान को कम करके आंकना होगा.

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