UP में रेस्तरां, ढाबा और होटल चलाना अब नहीं आसान!
UP में रेस्तरां, ढाबा और होटल चलाने वालों के लिए नया आदेश, अब ये काम करना होगा जरूरी, नहीं तो…
UP Hotel New Rules: उत्तर प्रदेश में होटल, ढाबों और रेस्तरां संचालकों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से नए निर्देश जारी किए गए हैं.
महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा दिये गए प्रमुख दिशा-निर्देश में कहा गया है कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट/अखाद्य/गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं. ऐसी घटनाएं वीभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं. ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किया जा सकते. उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने आवश्यक हैं.
सीएम ने कहा है कि ऐसे ढाबों/रेस्टोरेंट आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी आवश्यक है. प्रदेशव्यापी सघन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन किया जाए. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस व स्थानीय प्रशासन संयुक्त टीम द्वारा यह कार्यवाही शीघ्रता से सम्पन्न कराई जाए.
अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा है कि खान-पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किये जाने चहिये. इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जाए.
सीएम ने कहा कि ढाबे/होटलों/रेस्टोरेंट आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की व्यवस्था हो. न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर होना चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस/स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएगा.
साफ-सफाई का रखें ध्यान- सीएम योगी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खान पान के केंद्रों पर साफ-सफाई होनी चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने तथा सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क/ग्लव्स का उपयोग जरूर करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि आम जन के स्वास्थ्य हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. ऐसा प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए. खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने अथवा अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए और सख्त किया जाए. नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए.
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UP में रेस्तरां, ढाबा और होटल चलाना अब नहीं आसान! योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें क्या-क्या बदलाव?
Yogi Government New Hotel Guidelines in UP: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य आम जनता के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना और मिलावट की घटनाओं पर रोक लगाना है।
मुख्यमंत्री ने आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इन प्रतिष्ठानों के नियमों में आवश्यक बदलाव के निर्देश भी दिए हैं। मतलब साफ है कि अब यूपी के होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर सख्त निगरानी होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख निर्देश:
चेकिंग और वैरिफेकशन
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और अन्य खान-पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच के आदेश दिए हैं। इन प्रतिष्ठानों के संचालक और वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इस कार्यवाही को खाद्य सुरक्षा विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा तेजी से पूरा किया जाएगा।
होटलों में संचालकों के डिस्प्ले पर फोकस
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक खान-पान के प्रतिष्ठान पर संचालक, प्रोपराइटर, और मैनेजर के नाम और पते प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाने चाहिए। इससे प्रतिष्ठान की जिम्मेदारी तय होगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति में तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी।
सीसीटीवी कैमरों से लैस हों होटल
सीएम ने कहा है कि सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। केवल ग्राहकों के बैठने की जगह ही नहीं, बल्कि किचन और अन्य हिस्सों में भी सीसीटीवी कवरेज होनी चाहिए। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी फीड को सुरक्षित रखे और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस या प्रशासन को उपलब्ध कराए।
साफ-सफाई और सुरक्षा उपायों पर जोर
मुख्यमंत्री ने साफ-सफाई पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों को तैयार करते समय और सर्विस देते समय मास्क और ग्लव्स का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य हितों से खिलवाड़ करने वाले लोगों पर कार्रवाई
आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में आवश्यकतानुसार बदलाव किए जाएंगे। खानपान के प्रतिष्ठानों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अवहेलना पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य हितों से खिलवाड़ करने वाले लोगों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
मिलावट के मामलों पर कड़ी नजर
मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में जूस, दाल, और रोटी जैसी वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और अन्य गंदी चीजों की मिलावट की घटनाओं को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इसे बेहद घिनौना और आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
नियमों में बदलाव
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाए, ताकि नियम और सख्त बनाए जा सकें। खानपान के प्रतिष्ठानों में गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए सख्त दिशा-निर्देश लागू होंगे।