नया गुरुग्राम। गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की इन्फोर्समेंट टीम की तरफ से डीएलएफ फेज-1 से पांच में अवैध निर्माण वाले मकानों पर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत की जा रही यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई साबित होने वाली है। उपायुक्त अजय कुमार ने डीटीपी इन्फोर्समेंट अमित मधोलिया के डिमोलीशन और सीलिंग प्लान को हरी झंडी दे दी है।
इसके लिए डयूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिए हैं। चार अप्रैल से कार्रवाई शुरू की जाएगी। पांचों फेज में होने वाले इस कार्रवाई के लिए चार टीमें गठित की गई हैं। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी रहेगी।
डीटीपीई कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, 31 मार्च तक पांचों फेज के 2100 से अधिक मकानों के विरुद्ध आक्यूपेशन सर्टिफिकेट रद करने, बिजली, पानी और सीवर कनेक्शन काटने के लिए डीटीपीई की तरफ से डीटीपी प्लानिंग को सिफारिश भेजी जा चुकी है। अब इन मकानों पर धरातल पर सीलिंग और तोड़फोड़ कार्रवाई भी चार अप्रैल से शुरू होने जा रही है।
बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 13 फरवरी के आदेशों के मुताबिक, इन्फोर्समेंट टीम की तरफ से पांचों फेज में सर्वे कर 4500 से अधिक मकानों को चिह्नित किया गया था, जिनमें अवैध निर्माण, व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था।
विभाग की तरफ से इन मकानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए। जिन मकानों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले उनके विरुद्ध रिस्टोरेशन के आदेश जारी करने शुरू कर दिए गए।
इसके लिए इन्फोर्समेंट टीम के अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने पूरी तरह से कमर कस ली है। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहेगा।

(अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग।

यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश और हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट के नियमों के तहत की जा रही है। जिन मकानों के ओसी रद किए जा चुके हैं, हरियाणा बिल्डिंग कोड के नियमों के तहत उन इमारतों के बिजली, पानी, सीवर कनेक्शन काटे जाएंगे। यह कार्रवाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक गुरुग्राम के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है। बिना विभाग की अनुमति के यदि तोड़फोड़ और सीलिंग कार्रवाई के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो मकान मालिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।  – अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग

31 मार्च तक के रिस्टोरेशन के आदेश