इंदौर : डायरी पर सौदे …न बिल्डिंग परमिशन, न रेरा; जहां खेती हो रही, वहां बेच रहे प्लॉट !
डायरी पर सौदे:न बिल्डिंग परमिशन, न रेरा; जहां खेती हो रही, वहां बेच रहे प्लॉट, चार साल बाद पूरे होने वाले प्रोजेक्ट
प्रशासन की सख्ती के बावजूद शहर और आसपास के क्षेत्रों में डायरी पर जमीनों के सौदे बंद नहीं हो रहे हैं। बायपास, सुपर कॉरिडोर, उज्जैन रोड, खंडवा रोड, राऊ-महू रोड पर दर्जनों कॉलोनियों में डायरी पर जमीनों की खरीदी-बिक्री धड़ल्ले से जारी है। इसके अलावा बिना रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) अप्रूवल के प्री-लांचिंग के नाम पर सौदे हो रहे हैं।
साढ़े तीन से चार साल बाद पूरे होने वाले प्रोजेक्ट्स की अभी से बुकिंग हो रही है। बिल्डिंग परमिशन और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की अनुमतियों के बिना लोगों से नकद भुगतान लेकर बुकिंग की जा रही है। खेतों की जमीन पर रेसीडेंशियल प्रोजेक्ट के ब्रोशर दिखाकर भी सौदे हो रहे हैं। ऐसे में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी होने की आशंका है।
ब्रोशर पर दिखाई कॉलोनी, लेकिन पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं
उज्जैन रोड से पालिया रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर वर्धमान आइरिस कॉरिडोर नाम से रेसीडेंशियल कॉलोनी का ब्रोशर वायरल किया जा रहा है। सड़क से एक किमी अंदर जिस जगह पर कॉलोनी का प्लान है वहां तक जाने की सड़क नहीं है, पगडंडी ही है। खास बात है प्लान वाले अधिकांश हिस्से पर खेती हो रही है। प्री- लांचिंग के नाम पर 3000 रु. वर्ग फीट रेट पर प्लॉट की बुकिंग जारी है। टाउनशिप के बिल्डर भरत जैन का कहना है, नवरात्र में रेरा अप्रूवल आने के बाद कॉलोनी को लांच करेंगे। प्री लांचिंग बुकिंग नहीं कर रहे हैं।
खाली जमीन पर बोर्ड, रेट 6500 रु. वर्ग फीट
सुपर कॉरिडोर पर वाइब्रेंट सीता नेक्स्टजेन नाम के कमर्शियल प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग की गई है। खाली जमीन पर बोर्ड लगा प्री-लांचिंग के नाम पर ऑफिस के सौदे किए जा रहे हैं। यहां ऑफिस के रेट अभी 6500 रुपए प्रति वर्ग फीट बताए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट सेल्स टीम ने बताया, 350 से 2400 वर्ग फीट तक के दफ्तर हैं। बुकिंग करने पर 12.5 % पैसा नकद चुकाना होगा। बिल्डर विवेक दम्मानी का कहना है अभी प्रोजेक्ट का रेरा अप्रूवल नहीं आया है, टाइम लगेगा। इसलिए कोई प्री-लांच बुकिंग नहीं ले रहे हैं। हालांकि बोर्ड पर दिए नंबर पर बुकिंग ली जा रही है।
बायपास से 5 किमी अंदर, बिना रेरा के बुकिंग
बायपास पर सूलाखेड़ी से करीब साढ़े पांच किमी अंदर वाइब्रेंट फार्च्यून नाम से रेसीडेंशियल टाउनशिप पर प्लॉट की प्री-लांच बुकिंग की जा रही है। न रेरा अप्रूवल है ना बिल्डिंग परमिशन। टीएंडसीपी अनुमति के बिना यहां 2700 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से प्लॉट की बुकिंग की जा रही है।
बिना रेरा के जमीन की खरीदी बिक्री अवैध
बिना रेरा रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल के हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट को बेचा नहीं जा सकता। नियमों के मुताबिक प्रोजेक्ट को रजिस्टर कराना जरूरी है। अगर कोई प्रमोटर रेरा प्राधिकरण के साथ प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं कराता, तो उस पर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत का 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। बिना रेरा पंजीकरण के विज्ञापन देना भी गैरकानूनी है।
प्रशासन ने जून में की थी कार्रवाई
जून में प्रशासन ने बिना रेरा, बिल्डिंग परमिशन और टीएडंसीपी की अनुमतियों के प्लॉट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की थी। कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है, नियम विरुद्ध जमीनों की खरीदी बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।