दस लाख वालों को 20 की जगह 15% टैक्स, पर नए टैक्स स्लैब में टैक्स छूट व्यवस्था खत्म

वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स को टैक्स में भारी छूट दी है. हालांकि सरकार ने नए टैक्स स्लैब में टैक्स छूट की व्यवस्था खत्म कर दी है. 10 से लेकर 12.5 लाख रुपये तक की आमदनी वालों का टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया है. टैक्सपेयर्स के पास ये विकल्प होगा कि पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से अपना विकल्प चुन सकते हैं

नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा एलान किया है और टैक्स स्लैब में भारी बदलाव कर दिए हैं. अब 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर पहले की तरह कोई टैक्स नहीं होगा. वहीं 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये की आमदनी वालों को 20 फीसदी की जगह 10 फीसदी का टैक्स देना होगा. 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को 20 की जगह 15 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. 10 से लेकर 12.5 लाख रुपये तक की आमदनी वालों का टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया है. 12.5 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की इनकम वालों को 25 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा.

हालांकि, नए टैक्स स्लैब में जो बदलाव किए गए हैं वो भारी शर्तों के साथ है. नए टैक्स स्लैब के साथ आपको इंवेस्टमेंट पर मिलने वाली टैक्स छूट का फायदा छोड़ना होगा. अगर आप टैक्स पर इंवेस्टमेंट वाली छूट लेते हैं, तो टैक्स की पुरानी दर से ही टैक्स देना होगा.

नए टैक्स स्लैब को समझें

टैक्स स्लैब में बदलाव

5 लाख रुपए से 7.5 लाख की आय पर 10% टैक्स (पहले 20%)
7.5 लाख से 10 लाख तक आय पर 15% टैक्स, (पहले 20%)
10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 20% टैक्स, (पहले 30%)
12.5 लाख से 15 लाख की आय पर 25% टैक्स, (पहले 30%)
15 लाख + 30% टैक्स जारी

नया इनकम टैक्स स्लैब वैकल्पिक होगा, इसका मतलब है कि आप पुरानी व्यवस्था से भी टैक्स भर सकते हैं. शर्त ये है कि अगर डिडक्शन का लाभ नहीं चाहते हैं तो नई स्कीम में आयें. वहीं जो डिडक्शन चाहते हैं पुरानी स्कीम में रह सकते हैं.

नए टैक्स स्लैब में कितनी होगी बचत

इस तरह नए टैक्स स्लैब में आपके टैक्स पर आपको बचत होगी. 5 लाख रुपये तक की आय वालों को टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा 5 से 7.5 लाख रुपये तक की आय वालों को पहले 50 हजार रुपये का टैक्स देना होता था और अब उन्हें 25 हजार रुपये टैक्स देना होगा.

10 लाख रुपये तक की आय वालों को 1 लाख रुपये तक टैक्स देना होता था जो घटकर 62, 500 रुपये हो जाएगा.

12.5 लाख रुपये तक की आय वालों को 1.75 लाख रुपये का टैक्स देना होता था जो घटकर 1 लाख 12 हजार 500 रुपये हो जाएगा.

15 लाख रुपये तक की आय वालों को 2.5 लाख रुपये टैक्स देना होता था जो अब घटकर 1.75 लाख रुपये हो जाएगा.

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