16 दिन में चार्जशीट, 90 दिन में ट्रॉयल; नए कानून के तहत UP में पहली बार उम्रकैद की सजा

जालौन: 16 दिन में चार्जशीट, 90 दिन में ट्रॉयल; नए कानून के तहत UP में पहली बार उम्रकैद की सजा
जालौन की पॉक्सो कोर्ट ने नए कानून के तहत उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी दोषी उम्र कैद का सजा सुनाई है. उत्तर प्रदेश में अब तक नए कानून के तहत दो फैसले आ चुके हैं. पहले फैसले में सजा कम थी, लेकिन उम्र कैद का उत्तर प्रदेश में यह पहला मामला है.
जालौन: 16 दिन में चार्जशीट, 90 दिन में ट्रॉयल; नए कानून के तहत UP में पहली बार उम्रकैद की सजा

जालौन कोर्ट

उत्तर प्रदेश के जालौन में नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहले मामले की सुनवाई पूरी हुई है. इस मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. यह मामला एक छह साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का था. कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा देने के साथ ही 5 लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. इसमें तीन लाख रुपये पीड़िता को मिलेंगे. बता दें कि नए कानून के तहत उत्तर प्रदेश में सजा का यह दूसरा मामला है.

90 दिन में पूरा हुआ ट्रॉयल ..

जालौन के जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन और मामले की पैरवी करने वाले अपर शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने महज 90 दिन के अंदर मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उसके लिए सजा का ऐलान भी कर दिया. उन्होंने बताया कि वारदात के बाद इस मामले पर डीएम राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने खुद संज्ञान लिया था.

16 दिन में पेश हुई थी चार्जशीट

इसकी वजह से महज 16 दिन में ही पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी. शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक आरोपी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है. इसमें से 3 लाख रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि नए कानून के तहत सजा का यह दूसरा मामला है. हालांकि पहली बार जालौन की कोर्ट ने नए कानून के तहत किसी अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *