निर्भया केस: दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
नई दिल्ली: निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी दिए जाने की मांग को लेकर दायर केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. दरअसल, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने कहा था कि दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती है. इससे पहले हाई कोर्ट में केंद्र का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि दोषी की ओर से जानबूझकर देरी की जा रही है.
मेहता ने कहा था कि न्याय हित में फांसी देने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए और दोषियों को फांसी जल्द से जल्द देना चाहिए. सॉलिसिटर जनरल ने हाई कोर्ट को सभी दोषियों की कानूनी राहत के विकल्प के स्टेट्स का चार्ट सौंपा था. तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि दोषियों के रवैये से साफ है कि वे कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि जिनकी दया याचिका खारिज हो गई है, उन्हें जितनी जल्दी हो सके फांसी दी जाए.
दोषियों की हरकतें बहुत घृणित
तुषार मेहता ने कहा था कि दोषियों की हरकतें बहुत घृणित थीं और समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया था. इसलिए उनकी फांसी में देरी नहीं की जा सकती. इस तरह की देरी का समाज के साथ ही दोषियों पर भी अमानवीय प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने बताया था कि पवन गुप्ता की रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुकी है. उसने क्यूरेटिव और दया याचिका अभी तक फाइल नहीं की है.