नोएडा में 4 संस्थानों पर 1.47 करोड़ का लगा जुर्माना ?
नोएडा में 4 संस्थानों पर 1.47 करोड़ का लगा जुर्माना:ग्रेप-4 के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर बड़ा एक्शन लिया है। निरीक्षण टीम ने चार संस्थानों पर 1 करोड़ 4 लाख 70 हजार का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना संस्थाओं को जमा करना होगा। अन्यथा आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। दरअसल नोएडा में प्रदूषण के चलते ग्रेप-4 लागू है। इस दौरान किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। बतौर डीएम ने इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्ती बरतने के लिए कहा गया।
ऐसे में जिला प्रशासन, प्राधिकरण, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जॉइंट टीम बनाई गई। ये टीम रात में साइट का निरीक्षण कर रही है। इस क्रम में बुधवार रात और गुरुवार को निरीक्षण किया गया। पाया गया कि नोएडा में कई स्थानों पर ग्रेप-4 के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में टीम ने दो निर्माण साइट पर 50-50 लाख का जुर्माना लगाया गया।
इसमें प्लाट नंबर बी-08 सेक्टर-62 पर कंस्ट्रक्शन काम किया जा रहा था। इसके अलावा प्लाट नंबर ग्रुप हाउसिंग डी-04/A सेक्टर-44 पर 50-50 लाख का जुर्माना लगाया गया । वहीं प्लाट नंबर एफसी-21 और 22 सेक्टर-16ए नोएडा पर 4 लाख 20 हजार और पब्लिक टॉयलेट नंबर-59 सेक्टर-98 से संस्था की प्राधिकरण की संविदाकार कंपनी है। जिसमें खुले में मिट्टी का भंडारण किया था। हवा से ये मिट्टी उड़ रही थी। इस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।