‘हारे तो EVM खराब और जीते तो चुप्पी …बैलेट पेपर वाली याचिका खारिज !
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में पेपर बैलेट से चुनाव में मतदान कराने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से छेड़छाड़ के आरोप तभी लगते हैं जब चुनाव हारते हैं। मगर जीतने पर इससे छेड़छाड़ नहीं होती है। अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और सियासी दलों को भी कड़ा संदेश दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई जमकर फटकार।
- EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी।
- याचिकाकर्ता ने कहा- 18 राजनीतिक दलों का मिला समर्थन।
कोर्ट ने कहा कि आप दुनिया के दूसरे देशों से अलग क्यों नहीं रहना चाहते है? पॉल ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने ही नौ हजार करोड़ से अधिक राशि जब्त की है। कोर्ट ने कहा कि आप यह कैसे कह सकते है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर भ्रष्टाचार नहीं होगा।
इस पर कोर्ट ने चंद्रबाबू जब चुनाव हार जाते है तो उनके लिए ईवीएम खराब हो जाती है और जब वे जीत जाते है और मुख्यमंत्री बन जाते है तो ईवीएम ठीक हो जाती है। जगन रेड्डी ने भी यह आरोप तब लगाया जब वह चुनाव हार गए। कोर्ट ने लंबी चर्चा के बाद याचिका को खारिज कर दिया।